पाकिस्तान सेना प्रमुख कर रहे जाधव के खिलाफ मिले सुबूतों की समीक्षा
सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि जाधव की अपील पर गुणवत्ता के आधार पर फैसला किया जाएगा।
इस्लामाबाद, प्रेट्र। भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा अब सुबूतों की समीक्षा करेंगे। भारतीय नौसेना में अधिकारी रहे जाधव को जासूसी और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के आरोप में पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि जाधव की अपील पर गुणवत्ता के आधार पर फैसला किया जाएगा। जाधव ने जून में जनरल बाजवा के समक्ष दया याचिका दाखिल की है।
पाकिस्तानी सेना की तरफ से जारी बयान के अनुसार अपीलीय अदालत में दया की अर्जी खारिज होने के बाद जाधव ने सेना प्रमुख के समक्ष दया याचिका रखी थी। जाधव की नई याचिका पर रविवार को सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा, जनरल बाजवा जाधव के खिलाफ मिले सुबूतों की समीक्षा कर रहे हैं। सेना प्रमुख जाधव की दया की अर्जी पर गुणवत्ता के आधार पर फैसला करेंगे।
पाकिस्तान के दावे के अनुसार जाधव को बलूचिस्तान से मार्च में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद अप्रैल में सैन्य अदालत में मुकदमा चलाकर उन्हें मौत की सजा देने का फैसला हुआ। भारतीय एजेंसियों के अनुसार जाधव को ईरान से तालिबान ने अगवा किया और इसके बाद उन्हें पाकिस्तानी एजेंसियों को सौंप दिया। जाधव ईरान में कारोबार के सिलसिले में गए हुए थे। भारत इस मामले को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में लेकर गया है, जहां जाधव की फांसी की सजा को स्थगित कर दिया गया है।
यह भी पढ़ेंः पाक अखबार की जाधव की मां को वीजा देने की पैरवी
यह भी पढेंः जेआईटी ने शरीफ के खिलाफ 15 मामले फिर से खोलने की सिफारिश की