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पाक सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 24 घंटे में मार्ग खाली करें प्रदर्शनकारी

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इमरान खान और मौलाना तहरीक उल कादरी के समर्थकों को 24 घंटे के अंदर कांस्टीट्यूशन एवेन्यू खाली करने का आदेश दिया है ताकि जजों और अधिकारियों की आवाजाही बाधित न हो। खान और कादरी के हजारों समर्थक कांस्टीट्यूशन एवेन्यू पर धरना दे रहे हैं जिस पर सं

By Edited By: Published: Tue, 26 Aug 2014 08:58 AM (IST)Updated: Tue, 26 Aug 2014 08:58 AM (IST)
पाक सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 24 घंटे में मार्ग खाली करें प्रदर्शनकारी

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इमरान खान और मौलाना तहरीक उल कादरी के समर्थकों को 24 घंटे के अंदर कांस्टीट्यूशन एवेन्यू खाली करने का आदेश दिया है ताकि जजों और अधिकारियों की आवाजाही बाधित न हो। खान और कादरी के हजारों समर्थक कांस्टीट्यूशन एवेन्यू पर धरना दे रहे हैं जिस पर संसद और सुप्रीम कोर्ट स्थित है। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य मार्ग पर सभी प्रकार के यातायात को अवरुद्ध कर दिया है।

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चीफ जस्टिस नसीरुल मुल्क ने कहा कि खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) और कादरी की पाकिस्तान अवामी तहरीक के समर्थकों को सड़क से दूर हट जाना चाहिए क्योंकि इस मार्ग का उपयोग मंगलवार से कोर्ट आने के लिए होगा। यह आदेश अदालत ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दाखिल याचिकाओं की सुनवाई के दौरान दिया। इनमें सरकार को हटाने के लिए संविधान से परे उपाय करने के आरोप लगाए गए हैं। मुल्क ने दुख जताते हुए कहा कि प्रदर्शनकारियों द्वारा कोर्ट की बाड़ का इस्तेमाल अपने कपड़े सुखाने के तौर पर किया जा रहा है।

इसके लिए उन्होंने मीडिया में आई एक तस्वीर का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी ने न केवल जजों बल्कि वकीलों और वादियों के लिए भी अवरोध खड़े कर दिए हैं। अदालत से पीटीआइ के प्रमुख वकील हामिद खान ने कहा कि संसद के सामने एक खुले इलाके में उनके प्रदर्शनकारी बैठे हैं जहां कोई कार्यालय स्थित नहीं है।

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