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26/11 हमले का मास्टरमाइंड लखवी हाई कोर्ट में तलब

मुंबई हमले के प्रमुख साजिशकर्ता लश्कर आतंकी जकी उर रहमान लखवी की जमानत के खिलाफ पाकिस्तान सरकार की ओर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। लखवी को अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया है।

By Murari sharanEdited By: Published: Tue, 06 Jan 2015 05:02 PM (IST)Updated: Tue, 06 Jan 2015 05:15 PM (IST)

इस्लाबाद। मुंबई हमले के प्रमुख साजिशकर्ता लश्कर आतंकी जकी उर रहमान लखवी की जमानत के खिलाफ पाकिस्तान सरकार की ओर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। लखवी को अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया है। आतंकवाद रोधी कोर्ट (एटीसी) ने पिछले साल 18 दिसंबर को लखवी को जमानत दे दी थी।

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जस्टिस शौकत सिद्दीकी की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार को सुनवाई की प्रक्रिया शुरू की। पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी के विशेष लोक अभियोजक चौधरी अजहर ने बताया कि कोर्ट ने जिरह के लिए लखवी को तलब किया है। इस बाबत उसे नोटिस भी जारी किया गया है। अगली सुनवाई की तिथि जल्द तय की जाएगी। अभियोजन पक्ष ने अर्जी में कहा है कि एटीसी ने मुंबई हमले से जुड़े सुबूतों को नजरअंदाज कर लखवी को जमानत दी है।

पिछले साल 18 दिसंबर को जमानत मिलने के तुरंत बाद सरकार ने लश्कर आतंकी को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर हिरासत में ले लिया था। हालांकि, हाई कोर्ट ने लखवी की याचिका पर फैसले को निलंबित कर दिया था। बाद में एक अफगान नागरिक मुहम्मद अनवर खान के अपहरण के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में वह 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है।

लखवी मामले की जल्दी सुनवाई चाहता है पाकिस्तान


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