Move to Jagran APP

पा‍क जेल से जल्‍द छूटेगा लखवी, लेकिन चलता रहेगा ट्रायल

मुंबई हमले का मास्टरमाइंड जकिउर रहमान लखवी जल्द ही जेल से रिहा हो जाएगा। इस्लामाबाद हाइकोर्ट ने उसे आज जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि लखवी को जेल में रखा जाना गैरकानूनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज नूरूल हक ने लखवी को तत्काल जेल रिहा करने

By Sudhir JhaEdited By: Published: Fri, 13 Mar 2015 10:39 AM (IST)Updated: Fri, 13 Mar 2015 03:32 PM (IST)

इस्लामाबाद। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड जकिउर रहमान लखवी जल्द ही जेल से रिहा हो जाएगा। इस्लामाबाद हाइकोर्ट ने उसे आज जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि लखवी को जेल में रखा जाना गैरकानूनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज नूरूल हक ने लखवी को तत्काल जेल रिहा करने का आदेश दिया है। उधर, भारत सरकार ने विरोध दर्ज कराने के लिए नई दिल्ली स्थित पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तलब किया है। बासित से विदेश सचिव अनिल वधवा की बातचीत में खुलासा हुआ है कि जेल से रिहा होने के बावजूद उसपर मामला चलता रहेगा।

loksabha election banner

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू का कहना है कि यह पाकिस्तान सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे तमाम कानूनी उपाय करे, ताकि लखवी जेल से बाहर न निकलने पाए।

पाकिस्तान सरकार ने पांच मार्च को लखवी के खिलाफ आरोपों की सूची कोर्ट के समक्ष पेश की थी। उधर, लखवी के वकील राजा रिजवान ने कहा कि इससे पहले भी कोर्ट से जमानत मिल जाने के बाद भी लखवी को अफगान नागरिक को अगवा करने के झूठे मामले में जेल में रखा गया।

गौरतलब है कि लखवी भारत के मोस्टवांटेड आतंकियों में शामिल है। पाकिस्तानी अदालत में उसपर मुंबई हमले में शामिल होने के आरोप में केस चल रहा है। मुंबई पर उस आतंकी हमले में 166 लोग मारे गए थे और सैकड़ों घायल हो गए थे।

पढ़ेंः लखवी को भारत या अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के हवाले करे पाकः रॉयस


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.