सुप्रीम कोर्ट ने आठ वर्षीय बच्चे का प्रत्यर्पण रोका
महिला ब्रिटेन में रहने वाले अपने पति से अलग रह रही है। बच्चे पर अधिकार को लेकर दायर मामले में ब्रिटेन की एक अदालत द्वारा पारित न्यायिक आदेश पर बच्चे का प्रत्यर्पण किया जाना था।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आठ वर्षीय बच्चे को ब्रिटेन प्रत्यर्पित करने संबंधी गुजरात हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत के इस फैसले से बच्चे की मां को अंतरिम राहत मिली है।
महिला ब्रिटेन में रहने वाले अपने पति से अलग रह रही है। बच्चे पर अधिकार को लेकर दायर मामले में ब्रिटेन की एक अदालत द्वारा पारित न्यायिक आदेश पर बच्चे का प्रत्यर्पण किया जाना था।
हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने महिला के पति से जवाब भी मांगा है।
महिला ने पति पर प्रताड़ना और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। पीठ में जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस एएम खानविल्कर भी शामिल हैं।
वकील आलोक बछावत के माध्यम से दायर अपनी अर्जी में महिला ने दावा किया है कि बच्चा कानूनी तौर पर उसके कब्जे में है। बच्चा खुश है और उसके साथ अपनी इच्छा से रहने के लिए तैयार है।