DA मामले में SC से शशिकला दोषी करार, जुर्माने के साथ काटनी होगी सजा
आय से अधिक संपत्ति मामले में एआईडीएमके की महासचिव वीके शशिकला को सुप्रीम कोर्ट ने दोषी करार दिया है। उन्हें चार वर्ष की सजा सुनाई गई है।
नई दिल्ली (जेएनएन)। आय से अधिक संपत्ति मामले में एआईएडीएमके की महासचिव वीके शशिकला को सुप्रीम कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उन्हें चार वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही उनपर दस करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने अपने आदेश में शशिकला को तुरंत सरेंडर करने को भी कहा है।
कोर्ट के इस फैसले के साथ ही अब यह साफ हो गया है कि वह अब छह वर्ष तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। लिहाजा उनका तमिलनाडु की सत्ता के शीर्ष पर बैठने का सपना भी अधूरा रह गया। माना जा रहा है कि अब तमिलनाडु में सत्ता की कमान पन्नीरसेलवम के हाथों में ही रहेगी। हालांकि इसके लिए उन्हें फ्लोर टेस्ट से गुजरना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर तमिलनाडु में उनके आवास के बाहर काफी संख्या में पुलिस लगाई गई थी।
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सुप्रीम कोर्ट की बैंच के दो जजाें ने यह आदेश सुनाते हुए पूर्व में दिए हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है और ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। इस मामले में जहां राज्य की पूर्व सीएम जयललिता को मुख्य आरोपी बनाया गया था, वहीं शशिकला को सह-आरोपी बनाया गया था।
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ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में दोनों को दोषी करार देते हुए सजा का एलान किया था। ट्रायल कोर्ट ने जयललिता पर कैद के साथ सौ करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था। हालांकि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में ट्रायल कोर्ट के फैसले को पूरी तरह से पलटकर रख दिया था।
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इस फैसले के बाद अब शशिकला को जेल जाना होगा। उन्होंने इस पूरे प्रकरण में महज 23 दिन ही जेल में काटे थे। इस मामले में दोनों ही जजाें की राय समान थी। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि वह हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को ही मान्य करते हैं।
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