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    तिरंगे के नियमों के सख्ती से पालन के निर्देश

    By Ravindra Pratap SingEdited By:
    Updated: Wed, 22 Mar 2017 07:53 PM (IST)

    गृह मंत्रालय ने इसको लेकर सभी राज्यों, केंद्र प्रशासित क्षेत्रों और मंत्रालयों को एडवाइजरी जारी की है। ...और पढ़ें

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    तिरंगे के नियमों के सख्ती से पालन के निर्देश

    नई दिल्ली, प्रेट्र।  राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के प्रति लापरवाही के बढ़ते मामलों पर केंद्र ने सख्त रुख अपनाया है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों, केंद्र प्रशासित क्षेत्रों और मंत्रालयों को तिरंगे के सम्मान से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने को कहा है। साथ ही प्लास्टिक के तिरंगे का इस्तेमाल न करने की भी सलाह दी है।

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    गृह मंत्रालय ने इसको लेकर सभी राज्यों, केंद्र प्रशासित क्षेत्रों और मंत्रालयों को एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि तिरंगा देश कि जनता की उम्मीद और आकांक्षाओं को दर्शाता है। मंत्रालय ने कहा कि तिरंगे के प्रति लोगों में सम्मान और लगाव की भावना है। इसके बावजूद आम लोगों, संगठनों और सरकारी एजेंसियों में राष्ट्रीय ध्वज से जुड़े कानून और परंपराओं को लेकर जागरूकता का अभाव है।

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    एडवाइजरी में प्लास्टिक के बजाय कागज का तिरंगा इस्तेमाल करने की भी सलाह दी गई है। मौजूदा कानून के तहत तिरंगे का अपमान करने पर अधिकतम तीन साल कैद या जुर्माना या दोनों ही सजाएं हो सकती हैं।

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