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सावधान! इससे ज्यादा समय तक महिला को घूरा तो जाएंगे जेल

केरल के आबकारी आयुक्त ने कहा कि अगर किसी महिला को 14 सेकेंड से ज्यादा समय तक घूरा तो जेल की सजा हो सकती है।

By Rajesh KumarEdited By: Published: Tue, 16 Aug 2016 06:46 PM (IST)Updated: Tue, 16 Aug 2016 08:46 PM (IST)

कोच्चि। केरल के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ऋषिराज सिंह ने अपने एक बयान से विवाद पैदा कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स एकटक नजर से किसी महिला को लगातार चौदह सेकेंड तक घूरता है तो उसके ऊपर महिलाओं को परेशान करने का मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा जा सकता है।

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ऋषिराज सिंह ने लड़कियों और महिलाओं को यह भी सुझाव दिया कि अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें अपने हैंड बैग में चाकू या मिर्च स्प्रे लेकर चलना चाहिए। आईपीएस ऑफिसर ने कार्यक्रम को दौरान आये लोगों से पूछा कि क्या आप लोग चाकू या मिर्च स्प्रे अपने बैग में लेकर चलते हो? अगर नहीं तो समय आ गया है कि ये लेकर अपने साथ चलें। इसके अलावा मार्शल आर्ट्स भी अपनी सुरक्षा के लिए दूसरा ऑप्शन है।

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हालांकि, सिंह के इस बयान की चौतरफा निंदा हो रही है। केरल के खेल मंत्री ईपी जयराजन ने ऋषिराज सिंह इस बयान को घटिया करार दिया है। जयराजन ने कहा कि वह खुद आबकारी मंत्री से कहेंगे कि वह ऋषिराज सिंह के पूरे भाषण को देखें।

गौरतलब है कि आबकारी आयुक्त ऋषिराज सिंह ने कोच्चि में रविवार को छात्रों को एक कार्यक्रम संबोधित करने के दौरान कहा था कि अगर कोई पुरूष गलत तरीके से किसी महिला को चौदह सेकेंड तक घूरता है तो उसके खिलाफ केस दर्ज कराया जा सकता है।

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