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सुप्रीम कोर्ट का खजाने की खोदाई में दखल देने से इन्कार

सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव के डौंडियाखेड़ा में खजाने के लिए चल रही खोदाई के बारे में कोई भी आदेश देने से इन्कार कर दिया। अधिवक्ता एमएल शर्मा ने जनहित याचिका दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट की टीम की निगरानी में खोदाई कराए जाने की मांग के साथ खोदाई स्थल पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए वहां सेना तैनात करने की भी मांग की थी।

By Edited By: Published: Mon, 21 Oct 2013 03:16 PM (IST)Updated: Mon, 21 Oct 2013 07:03 PM (IST)
सुप्रीम कोर्ट का खजाने की खोदाई में दखल देने से इन्कार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव के डौंडियाखेड़ा में खजाने के लिए चल रही खोदाई के बारे में कोई भी आदेश देने से इन्कार कर दिया। अधिवक्ता एमएल शर्मा ने जनहित याचिका दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट की टीम की निगरानी में खोदाई कराए जाने की मांग के साथ खोदाई स्थल पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए वहां सेना तैनात करने की भी मांग की थी।

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खुदाई जारी, सोना क्या, सोने का सुराग भी नहीं मिला

मुख्य न्यायाधीश पी सतशिवम की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को याचिकाकर्ता की मांग ठुकराते हुए कहा कि वहां उत्तर प्रदेश सरकार व्यवस्था देख रही है। अनुमानों के आधार पर आदेश जारी नहीं किया जा सकता। हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ता के अनुरोध पर याचिका खारिज न करते हुए उसे लंबित रखा है। सुनवाई के दौरान पीठ ने यह भी कहा कि अगर वहां खजाना निकलता है तो उन्हें खुशी होगी। एमएल शर्मा ने खजाने के नुकसान की आशंका जताते हुए खोदाई स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने और मीडिया को भी वहां जाने देने की मांग की। उन्होंने कहा कि खोदाई सुप्रीम कोर्ट की टीम की निगरानी में हो और वहां व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना तैनात की जाए। याचिकाकर्ता ने वर्ष 1974 की घटना का जिक्र भी किया लेकिन पीठ ने कहा कि उन्हें सरकार को कम नहीं आंकना चाहिए। गौरतलब है कि 1974 में जयपुर में उत्खनन के दौरान भारी मात्रा में सोना निकला था पर उसका क्या हुआ, आज तक पता नहीं चल पाया।

नौ साल से है उन्नाव किले में खजाने की खनक

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