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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 28, 2013 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

खूब रोए मुन्ना, कहा-सजा भुगतूंगा, माफी नहीं मांगूंगा

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Published: Thu, 28 Mar 2013 11:12 AM (IST)Updated: Thu, 28 Mar 2013 11:26 PM (IST)

मुंबई। हथियार रखने के जुर्म में बाकी की सजा माफ करने के समर्थन और विरोध में छिड़ी बहस पर फिल्म ...और पढ़ें

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मुंबई। हथियार रखने के जुर्म में बाकी की सजा माफ करने के समर्थन और विरोध में छिड़ी बहस पर फिल्म अभिनेता संजय दत्त ने गुरुवार को पहली बार चुप्पी तोड़ी। संजय ने स्पष्ट किया कि वह माफी की मांग नहीं करेंगे और जेल जाने को तैयार हैं। इस दौरान संजय उनको लेकर शुरू हुई सियासत से खिन्न नजर आए और कई बार फूट-फूट कर रोए भी। उन्होंने हाथ जोड़कर यह बहस खत्म करने की गुजारिश की।

वर्ष 1993 के मुंबई धमाकों के एक मामले में 21 मार्च को अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पांच साल की सजा के एलान के साथ संजय को चार हफ्ते में सरेंडर करने को कहा था। 18 माह की सजा वह पहले ही काट चुके हैं। संजय दत्त गुरुवार को अपनी बहन और कांग्रेस सांसद प्रिया दत्त के साथ मीडिया से मुखातिब हुए।

किसी भी सवाल का जवाब न देते हुए उन्होंने सिर्फ अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो माफी के हकदार हैं, मैं मीडिया और जनता से हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं कि मैं माफी की मांग नहीं करने जा रहा, लिहाजा इस पर बहस बंद कर उन्हें शांति से बाकी का वक्त गुजारने दिया जाए। अभिनेता ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के प्रति आदर जताते हुए तय वक्त में आत्मसमर्पण करने का वादा किया। इस दौरान बॉलीवुड अभिनेता आंसुओं को न रोक सके और बहन प्रिया ने उन्हें ढांढस बंधाया।

संजय ने कहा, 'मैं टूट चुका हूं और यह जिंदगी का सबसे कठिन दौर है। मुझे शांति से रहने दिया जाए। जिन्होंने मुझे सहारा दिया, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। मुझे अपने देश और जनता से प्यार है।' कम वक्त का हवाला देते हुए संजय दत्त ने गुजारिश की कि उन्हें उनका काम पूरा करने दिया जाए।

संजय और जैबुन्निसा के लिए क्षमादान की अपील करेंगे काटजू

नई दिल्ली। बाकी की सजा काटने को तैयार रहने के बॉलीवुड अभिनेता के बयान के बावजूद भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष जस्टिस मार्कडेय काटजू ने गुरुवार को कहा कि वह संजय दत्त (53) और मुंबई धमाकों में दोषी जैबुन्निसा अनवर काजी (70) की सजा की माफी के लिए अपील दायर करेंगे।

संजय के बयान पर काटजू ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन दोनों की सजा की माफी के लिए वह राष्ट्रपति और महाराष्ट्र के राज्यपाल के समक्ष अपील दायर करेंगे। दोनों माफी के हकदार हैं। जस्टिस काटजू के मुताबिक जनहित, मानवीय आधार के अलावा सजा की माफी की कई अन्य ठोस वजहें हैं। उन्होंने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 161 के तहत क्रमश: राष्ट्रपति और राज्यपाल को मिले क्षमादान के अधिकार में यह कहीं नहीं बताया गया है कि कौन सजा माफी की अपील कर सकता है और किस आधार पर क्षमादान दिया जा सकता है। काटजू ने यह भी बताया कि संजय से बिना बात किए उन्होंने क्षमादान के लिए अपील जारी की थी।

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