दिवंगत सीएम कलिखो खुदकशी केस में रजिस्ट्री विभाग ने जताई आपत्ति
याचिका में घटनास्थल से मिले सुसाइड नोट को आधार बनाते हुए कहा गया है कि खुदकशी के लिए राजनीति और न्यायपालिका से जुड़े कुछ लोग जिम्मेदार हैं
जासं, नई दिल्ली। अरुणाचल प्रदेश के दिवंगत मुख्यमंत्री कलिखो पुल की खुदकशी के मामले में एफआइआर दर्ज करने की मांग संबंधी याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्री विभाग ने कुछ आपत्ति दर्ज कराई है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल व न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा की खंडपीठ ने कहा कि यह याचिका दिल्ली में क्यों दाखिल की गई है, जबकि गुवाहाटी हाई कोर्ट घटनास्थल से नजदीक है। अदालत ने कहा कि रजिस्ट्री विभाग की आपत्ति खत्म किए बिना इस याचिका पर सुनवाई नहीं की जाएगी। ये याचिका नेशनल लॉयर्स कैम्पेन फॉर ज्यूडिशरी ट्रांसपेरेंसी एंड रिफार्म संस्था, कुछ अधिवक्ताओं समेत दस लोगों ने दायर की है।
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याचिका में घटनास्थल से मिले सुसाइड नोट को आधार बनाते हुए कहा गया है कि खुदकशी के लिए राजनीति और न्यायपालिका से जुड़े कुछ लोग जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ जांच कर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। कलिखो पुल का शव 9 अगस्त 2016 को एटानगर स्थित मुख्यमंत्री आवास में मिला था। उन्होंने सुसाइड नोट में राजनीति और न्यायपालिका से जुड़े कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाए थे। सुसाइड नोट में शीर्ष जजों पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है।
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