Move to Jagran APP

'पीपली लाइव' के सह-निर्देशक महमूद फारूकी को 7 साल जेल की सजा

पीपली लाइव के सह निर्देशक को दिल्ली की कोर्ट ने रेप के आरोप में सात सात जेल की सजा सुनाई है।

By anand rajEdited By: Published: Thu, 04 Aug 2016 04:06 PM (IST)Updated: Thu, 04 Aug 2016 09:30 PM (IST)

नई दिल्ली। अमेरिकी युवती से दुष्कर्म मामले में साकेत की एक अदालत ने फिल्म 'पीपली लाइव' के सहनिर्देशक महमूद फारुकी को सात साल कैद की सजा सुनाई है। उसे 50 हजार रुपये का जुर्माना भी देना होगा। यह रकम पीडि़ता को दी जाएगी। जुर्माना न देने पर फारुकी को तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

loksabha election banner

अतिरिक्त सेशन जज संजीव जैन ने यह फैसला सुनाया तब 44 वर्षीय महमूद फारुकी के साथ उनकी पत्नी अनुषा रिजवी अदालत में मौजूद थी। अनुषा 'पीपली लाइव' की निर्देशक हैं। तकरीबन 150 पेज का फैसला अदालत ने शाम चार बजे सुनाया। निर्णय आते ही फारुकी व उसकी पत्नी मायूस हो गए।

अमेरिकी रिसर्चर है महिला

अमेरिका के कोलंबिया में रहने वाली 30 वर्षीय युवती के साथ महमूद फारुकी ने उस समय दुष्कर्म किया था जब वह उसके घर पर गई थी। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में उसकी शिकायत पर 19 जून, 2015 को मामला दर्ज किया गया था। उसके बाद उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस ने 29 जुलाई को चार्जशीट दाखिल की थी।

युवती का कहना है कि फारुकी ने नशे की हालत में उसे दुराचार का शिकार बनाया था। पीडि़त युवती एक रिसर्च के सिलसिले में भारत आई थी। 28 मार्च, 2015 को फारुकी से मिलने उनके घर गई थी। बीते 30 जुलाई को अदालत ने फारुकी को दुष्कर्म का दोषी करार दिया था जिसके बाद उसे फिर जेल भेज दिया गया था।

दो अगस्त को सजा पर दोनों पक्षों में बहस हुई थी। पीडि़ता के वकील का कहना था कि विदेशी महिला से दुष्कर्म होने से देश की साख को भी बट्टा लगा है लिहाजा उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। दुष्कर्म में सात साल से लेकर उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। फारुकी को सबसे कम कैद की सजा सुनाई गई है।

पीपली लाइव के सह-निर्देशक फारुकी पर अमेरिकी महिला के साथ रेप का दोष सिद्ध

उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं फारूकी

फारूकी भी गोरखपुर के रहने वाले हैं। पीड़ित लड़की के मुताबिक जब यह घटना घटी, तब फारूकी नशे में थे। इस पूरे वाकये के बाद पीड़िता ने यूएस एबेंसी से संपर्क किया और एबेंसी ने दिल्ली पुलिस से कार्रवाई करने के लिए कहा। मामले में मुकदमा पिछले साल 9 सितंबर को शुरू हुआ था जब महिला अदालत में पेश हुई और अपना बयान दर्ज कराया।

ये भी पढ़ेंः देश की सभी खबरों के लिए यहां क्लिक करें

ये भी पढ़ेंः दुनिया की सभी खबरों के लिए यहां क्लिक करें


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.