29 जुलाई को अदालत में पेश हों विजय माल्या
मुंबई की एक अदालत ने किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या को 29 जुलाई को 11 बजे पेश होने का आदेश दिया है।
मुंबई, आइएएनएस। मुंबई की एक विशेष अदालत ने मनी लांडरिंग (अवैध तरीके धन देश के बाहर भेजना) मामले में बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या को 29 जुलाई को 11 बजे पेश होने का आदेश दिया है। यह आदेश विशेष न्यायाधीश पीआर भावके ने दिया है। माल्या के अदालत के समक्ष पेश न होने पर पूर्व में गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है।
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लेकिन किंगफिशर एयरलाइंस के मुंबई स्थित कार्यालय में उनके न मिलने से वारंट तामील नहीं हो सका। इसके बाद अदालत ने माना है कि माल्या वारंट की तामील से बचने के लिए भाग गए हैं। मई में अदालत ने माल्या को भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया था। उनके भगोड़ा होने का आदेश भी विज्ञापन के रूप में मुंबई के समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुका है। माल्या पर कई बैंकों के नौ हजार करोड़ रुपये वापस न करने का आरोप है। कई बैंकों ने उन्हें विलफुल डिफॉल्टर (जान-बूझकर धन न चुकाने वाला) घोषित कर रखा है।
इसी साल दो मार्च को वह अपने डिप्लोमैटिक पासपोर्ट का फायदा उठाते हुए चुपचाप देश छोड़ने में कामयाब रहे। वह उस समय राज्यसभा के सदस्य थे। माल्या इस समय ब्रिटेन में हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने भारत-ब्रिटेन विधि सहायता समझौता के तहत माल्या के प्रत्यर्पण की मांग ब्रिटिश अधिकारियों से की है।