एक हजार रुपये पीएफ पेंशन के लिए नई अधिसूचना
मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पहले पेंशन स्कीम में न्यूनतम 1000 रुपये मासिक पेंशन का प्रावधान करने के लिए प्रशासनिक आदेश जारी किया गया था।
नई दिल्ली, प्रेट्र। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 में संशोधन कर दिया गया है। श्रम मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इस स्कीम में पेंशनधारियों को न्यूनतम 1000 रुपये प्रति माह पेंशन आगे भी मिलेगी। इस स्कीम में 50 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हैं।
मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पहले पेंशन स्कीम में न्यूनतम 1000 रुपये मासिक पेंशन का प्रावधान करने के लिए प्रशासनिक आदेश जारी किया गया था। पिछले 16 जून को मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी। हालांकि ईपीएफओ एक सितंबर 2014 से स्कीम के तहत 1000 रुपये पेंशन दे रहा है। जब पहली अधिसूचना जारी की गई थी, उस समय वित्त वर्ष 2014-15 चल रहा था।
इससे 31 मार्च तक 2015 तक पेंशनधारियों को यह लाभ दिया गया। इसके बाद ईपीएफओ प्रशासनिक आदेश के तहत स्कीम जारी रखे था। पिछले साल 29 अप्रैल को केंद्रीय कैबिनेट ने न्यूनतम 1000 रुपये मासिक पेंशन वित्त वर्ष 2014-15 के बाद भी जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। सरकार ने स्कीम को लागू करने के लिए बजट में पैसा आवंटित करने का भी फैसला किया था। इसके लिए 850 करोड़ रुपये सरकार द्वारा दिए गए।
प्राइवेट बैंकों में पीएफ जमा नहीं होगा
ईपीएफओ की फाइनेंस, ऑडिट एंड इन्वेस्टमेंट कमेटी ने प्राइवेट बैंक जैसे आइसीआइसीआइ, एक्सिस और एचडीएफसी बैंक में भी पीएफ का पैसा जमा करने का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। अभी ईपीएफओ में सेवायोजकों द्वारा पैसा भारतीय स्टेट बैंक में जमा कराया जाता है। कमेटी की सिफारिशें सात जुलाई को केंद्रीय ट्रस्टी बोर्ड (सीबीटी) की बैठक में प्रस्तुत की जाएंगी।
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