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15 फरवरी तक बंगला छोड़े पूर्व सीएम, नहीं तो सरकार करे बल प्रयोग

नैनीताल हाई कोर्ट ने एक महत्‍वपूर्ण फैसले में कहा कि 15 फरवरी 2017 तक पूर्व मुख्‍यमंत्री बंगला खाली कर दें। नहीं तो राज्‍य सरकार को बल प्रयोग करने के निर्देश दिए।

By Gaurav KalaEdited By: Published: Mon, 05 Dec 2016 06:42 PM (IST)Updated: Tue, 06 Dec 2016 07:00 AM (IST)
15 फरवरी तक बंगला छोड़े पूर्व सीएम, नहीं तो सरकार करे बल प्रयोग

नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्रियों से 15 फरवरी तक सरकारी बंगले खाली करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने साफ किया है कि यदि तय तिथि तक बंगले खाली नहीं किए गए तो सरकार को बलपूर्वक खाली कराने होंगे। साथ ही सरकार से 14 दिसंबर तक हलफनामा देकर यह बताने को कहा है कि पूर्व सीएम से कितना किराया वसूला जा रहा है।
रूरल लिटिगेशन एंड इनटाइटिलमेंट संस्था के अवधेश कौशल की ओर से जनहित याचिका दायर कर कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला और सुविधाएं देना नियम विरुद्ध है। इससे जनता के धन का दुरुपयोग हो रहा है। लिहाजा सुविधाएं वापस ली जाएं।

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याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता कार्तिकेय गुप्ता ने आरटीआइ से मिले दस्तावेजों का हवाला देते हुए पूर्व सीएम से बिजली, सुरक्षा, पेट्रोल आदि पर किए गए खर्च को भी वसूलने की मांग की। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि पूर्व सीएम को किस कानून के तहत पेट्रोल और वाहन मुहैया कराया गया।

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मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ व न्यायमूर्ति वीके बिष्टï की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद 15 फरवरी तक पूर्व सीएम से सरकारी बंगला खाली कराने के आदेश पारित किए।

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