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अजमेर बम विस्फोट मामले में सजा का ऐलान, देवेंद्र गुप्ता और भावेश को आजीवन कारावास

अजमेर दरगाह में 11 अक्टूबर 2007 को हुए ब्लास्ट मामले में एनआईए की स्पेशल कोर्ट द्वारा सजा का ऐलान कर दिया गया गया है।

By Gunateet OjhaEdited By: Published: Wed, 22 Mar 2017 03:38 AM (IST)Updated: Wed, 22 Mar 2017 02:28 PM (IST)
अजमेर बम विस्फोट मामले में सजा का  ऐलान, देवेंद्र गुप्ता और भावेश को आजीवन कारावास
अजमेर बम विस्फोट मामले में सजा का ऐलान, देवेंद्र गुप्ता और भावेश को आजीवन कारावास

जयपुर, जेएनएन। जयपुर की विशेष अदालत ने अजमेर बम ब्लॉस्ट मामले में बुधवार को सजा का ऐलान किया।  इसमें देवेंद्र गुप्ता और भावेश पटेल को आजीवन कारावास की सजा मिली है। इस केस में जिन लोगों को दोषी पाया गया था उसमें सुनील जोशी, भावेश और देवेंद्र गुप्ता का नाम शामिल था। सुनील जोशी की पहले ही मौत हो चुकी है, जबकि स्वामी असीमानंद और चंद्रशेखर बरी हो गए थे।

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इससे पहले 18 मार्च को फैसला सुनाया जाना था लेकिन कोर्ट ने सुनवाई आज तक के लिए टाल दी थी। राष्ट्रीय जांच एजेन्सी के मामलों की विशेष अदालत के जज दिनेश गुप्ता ने 8 मार्च को सुनाये अपने फैसले में अजमेर स्थित सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह परिसर में 11 अक्टूबर 2007 को आहता ए नूर पेड़ के पास हुए बम विस्फोट मामले में देवेन्द्र गुप्ता, भावेश पटेल और सुनील जोशी को दोषी करार दिया था।

कोर्ट ने देवेन्द्र गुप्ता, भावेश पटेल और सुनील जोशी को आईपीसी की धारा 120 बी, 195 और धारा 295 के अलावा विस्फोटक सामग्री कानून की धारा 34 और गैर कानूनी गतिविधियों का दोषी पाया है। अजमेर दरगाह में 11 अक्टूबर 2007 को हुए धमाके में तीन लोगों की मौत हुई थी और 15 लोग घायल हुए थे।

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