वालीबॉल खिलाड़ी पर तेजाब हमले में तीन को उम्रकैद
ढाई साल पहले सैनीपुरा निवासी वालीबॉल खिलाड़ी रितु सैनी पर तेजाब हमला कर गहरे जख्म देने वाले पांच दोषियों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप कुमार दुग्गल ने कड़ी सजा सुनाई है। कोर्ट ने पीडि़ता के मौसेरे भाई समेत तीन दोषियों को उम्र कैद और दो अन्य दोषियों को
रोहतक, जागरण संवाददाता। ढाई साल पहले सैनीपुरा निवासी वालीबॉल खिलाड़ी रितु सैनी पर तेजाब हमला कर गहरे जख्म देने वाले पांच दोषियों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप कुमार दुग्गल ने कड़ी सजा सुनाई है। कोर्ट ने पीडि़ता के मौसेरे भाई समेत तीन दोषियों को उम्र कैद और दो अन्य दोषियों को दस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पांचों दोषियों से 50-50 हजार रुपये जुर्माना वसूलकर पीडि़ता को अदा करने के अलावा 40 हजार रुपये अर्थदंड जमा करने का आदेश भी दिया है।
अशक्त भाई ने शादी से इन्कार पर की यह हरकत
सैनीपुरा निवासी ललित ने सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। ललित का कहना था कि उसकी बहन रितु वालीबॉल खिलाड़ी थी। 26 मई 2012 को रितु प्रेमनगर चौक से घरेलू सामान लेने जा रही थी। इस दौरान बाइक पर सवार होकर आए दो हमलावरों ने उसके चेहरे पर तेजाब उड़ेल दिया। मौके पर पहुंचे परिजन और पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच में रितु की मौसी का लड़कागांव जामनी जिला जींद निवासी रामनिवास, उसके साथी नीरज, प्रदीप, राजूपुरी, मंजीत, राजवंती, सोहनलाल और संजय का नाम सामने आया था। जांच में पता चला था कि रितु का मौसेरा भाई रामनिवास उससे एकतरफा प्यार करता था और शादी करना चाहता था। इन्कार करने पर वह हैवान बन बैठा और अन्य आरोपियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। रामनिवास विकलांग है। वहीं, रितु के परिजनों ने पुलिस को जमीनी विवाद की भी जानकारी दी थी। पुलिस ने जांच पूरी कर सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। कोर्ट ने गवाहों के बयान और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद पांच आरोपियों को दोषी मानते हुए रामनिवास, नीरज और प्रदीप को उम्रकैद और राजूपुरी व मंजीत को दस-दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई है।
सबूत के अभाव में तीन आरोपी बरी
कोर्ट ने सबूतों के अभाव में राजवंती, सोहनलाल और संजय को 17 दिसंबर को बरी कर दिया था। रामनिवास, नीरज और प्रदीप को कोर्ट ने 50-50 हजार हर्जाना और दस-दस हजार रुपये अर्थदंड जमा करने का आदेश दिया है। वहीं, राजूपुरी और मंजीत पर 50-50 हजार रुपये हर्जाना और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। हर्जाने की रकम पीडि़ता को उसके पुर्नवास के लिए अदा की जाएगी। अर्थदंड जमा ना करने पर तीनों मुख्य आरोपियों को छह माह और दो अन्य आरोपियों को तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। कोर्ट के आदेश पर रितु के परिजनों ने संतोष व्यक्त किया है।
हमले में गंवाई आंख, चेहरा भी बुरी तरह झुलसा
मई की झुलसाने देने वाली गर्मी में आरोपियों ने तेजाब से हमला कर उभरती हुई वॉलीबाल खिलाड़ी रितु को ऐसा जख्म दिया था, जिसे वह और उसके परिवार के लोग ङ्क्षजदगी भर नहीं भुला सकते। हमले में रितु की एक आंख खराब हो गई और उसका चेहरा बुरी तरह झुलस गया।
'थोड़ी सी संपत्ति के विवाद में मेरी बुआ के बेटे रामनिवास ने अपने साथियों के साथ मिलकर मुझ पर एसिड डाला था। 26 मई 2012 का वह भयावह दिन कभी नहीं भूल सकती। मगर, रामनिवास, उसके साथी प्रदीप और नीरज को उम्रकैद की सजा सुना दी गई। अन्य दो दोषियों को दो-दो साल की सजा हुई है। मैं फैसले से संतुष्ट हूं। ऐसी घटनाएं रोकने के लिए न सिर्फ महिला-युवती, बल्कि पूरे समाज को बदलना होगा।' -रितु सैनी, एसिड हमले की पीडि़ता