यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 17, 2013 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
उमा भारती सहित 16 के खिलाफ जमानती वारंट
महोबा [जासं]। बीते विधानसभा चुनाव में दर्ज किए गए एक मुकदमे की सुनवाई कर रहे सिविल जज जूनियर डिवीजन कुलपहाड़ ...और पढ़ें

महोबा [जासं]। बीते विधानसभा चुनाव में दर्ज किए गए एक मुकदमे की सुनवाई कर रहे सिविल जज जूनियर डिवीजन कुलपहाड़ ने चरखारी की भाजपा विधायक उमा भारती व उनके 16 सहयोगियों के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किया है। सुनवाई की अगली तिथि 16 फरवरी नियत की गई है।
गत विधानसभा चुनाव के दौरान मजिस्ट्रेट बनाए गए सुरेश चंद्र तिवारी ने उमा भारती का प्रचार कर रही चार गाडि़यां पकड़ी थी। इनसे वितरित की जा रही प्रचार सामग्री का कोई लेखा जोखा न होने के कारण उन्होंने प्रत्याशी उमा भारती व उनके 16 सहयोगियों के विरुद्ध धारा 171 [ज] व धारा 188 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन कुलपहाड़ में इस मामले का परीक्षण चल रहा है। अदालत से कई सम्मन जारी होने के बाद भी आरोपियों के हाजिर न होने पर पीठासीन अधिकारी जय गोपाल गिरि ने गुरुवार को सभी के विरुद्ध पांच हजार रुपए का जमानती वारंट जारी किया है। मामले की सुनवाई के लिए तारीख 16 फरवरी नियत की गई है।
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