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फूलनदेवी हत्याकांड में शेर सिंह राणा को उम्रकैद, 1 लाख का जुर्माना

सांसद फूलनदेवी हत्याकांड में गुरुवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने हत्या के दोषी शेर सिंह राणा को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने राणा पर दो अलग-अलग धाराओं 302 और 307 के तहत 50,000 - 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

By Edited By: Published: Thu, 14 Aug 2014 02:43 PM (IST)Updated: Thu, 14 Aug 2014 03:20 PM (IST)
फूलनदेवी हत्याकांड में शेर सिंह राणा को उम्रकैद, 1 लाख का जुर्माना

नई दिल्ली। सांसद फूलनदेवी हत्याकांड में गुरुवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने हत्या के दोषी शेर सिंह राणा को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने राणा पर दो अलग-अलग धाराओं 302 और 307 के तहत 50,000 - 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में आठ अगस्त को राणा को कोर्ट ने दोषी करार दिया था, जबकि अन्य दस आरोपियों को बरी कर दिया था। बारह अगस्त को राणा की सजा पर बहस की गई थी।

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इस हत्याकांड में शेर सिंह राणा समेत 12 आरोपी थे जिसमें से एक की मौत हो गई थी। 25 जुलाई, 2001 को फूलन देवी की उनके दिल्ली स्थित बंगले के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

पढ़ें: फूलनदेवी हत्याकांड में शेर सिंह राणा दोषी करार, अन्य दस बरी

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