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फूलन देवी हत्या मामले में शेर सिंह राणा दोषी करार, बाकी 10 बरी

दस्युसुंदरी से सांसद बनीं फूलन देवी की हत्या मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को अभियुक्त शेर सिंह राणा को दोषी करार दिया है। शेर सिंह राणा ने 13 साल पहले फूलन देवी की उनके दिल्ली में अशोका रोड स्थित निवास पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भरत पाराशर की अदालत ने मामले में 10 अन्य आरोपियों को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया।

By Edited By: Published: Fri, 08 Aug 2014 05:28 PM (IST)Updated: Sat, 09 Aug 2014 08:44 AM (IST)
फूलन देवी हत्या मामले में शेर सिंह राणा दोषी करार, बाकी 10 बरी

नई दिल्ली [राज्य ब्यूरो]। दस्युसुंदरी से सांसद बनीं फूलन देवी की हत्या मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को अभियुक्त शेर सिंह राणा को दोषी करार दिया है। शेर सिंह राणा ने 13 साल पहले फूलन देवी की उनके दिल्ली में अशोका रोड स्थित निवास पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भरत पाराशर की अदालत ने मामले में 10 अन्य आरोपियों को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया। राणा को हत्या व हत्या के प्रयास मामले में दोषी करार दिया गया है। उसे अदालत 12 अगस्त को सजा सुनाएगी।

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फैसला सुनते ही शेर सिंह राणा ने अदालत से कहा कि उसे ही दोषी क्यों करार दिया गया है, जबकि अन्य आरोपी भी घटनास्थल पर मौजूद थे। इस पर अदालत ने कहा कि फैसले से उन्हें यदि आपत्ति है, वे इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। अदालत ने अपना फैसला केस में उनके समक्ष पेश किए गए तथ्यों के आधार पर सुनाया है। अदालत ने आरोपी धन प्रकाश, शेखर सिंह, राजबीर सिंह, विजय सिंह उर्फ राजू (राणा का भाई), राजेंद्र सिंह, केशव चौहान, प्रवीन मित्तल, अमित राठी, सुरेंद्र सिंह नेगी उर्फ सूरी व श्रवण कुमार को बरी कर दिया है।

एक आरोपी प्रदीप सिंह की तिहाड़ जेल में नवंबर, 2013 में मौत हो चुकी है। पुलिस ने शेर सिंह राणा, शेखर सिंह, राजबीर सिंह और श्रवण कुमार को तिहाड़ जेल से पेश किया था, जबकि बाकी आरोपी जमानत पर थे।

न्यायपालिका पर पूरा भरोसा : मां

शेर सिंह राणा की मां सत्यवती का कहना है कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। दस बच्चे बरी हो गए हैं। शेरू के लिए वह उच्च अदालत जाएंगी। फिलहाल तो उन्हें अदालत के फैसले का इंतजार है। उनके मुताबिक, फूलन देवी हत्याकांड का पूरा मुकदमा झूठा है। पुलिस ने थर्ड डिग्री का इस्तेमाल कर निर्दोष बच्चों को फंसाया। उनके परिवार ने 13 सालों में बहुत प्रताड़ना सही है।

यह था पूरा मामला

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर लोकसभा क्षेत्र से सपा सांसद 37 वर्षीय फूलन देवी की 25 जुलाई, 2001 को तीन नकाबपोश व्यक्तियों ने गोली मार कर हत्या कर दी थी। उस समय वह दोपहर के भोजन के लिए लोकसभा से अपने निवास पर आई थीं। दिल्ली पुलिस ने कुल 12 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था। आरोप था कि 1981 में फूलन देवी ने बेहमई क्षेत्र में 20 ठाकुरों को लाइन में खड़ा कर गोलियों से भून दिया था। उनमें से कुछ शेर सिंह राणा के रिश्तेदार थे। इसी का बदला लेने के लिए फूलन देवी की हत्या की गई।

फूलन देवी की हत्या के बाद राजपूत समाज के लोगों ने शेर सिंह राणा व उसके साथियों को सम्मानित किया था। उसके बाद शेर सिंह ने अदालत के समक्ष समर्पण कर दिया था।

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