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    कोहिनूर हीरा वापस लाने पर अपना रुख बताए केंद्र : सुप्रीम कोर्ट

    By Manish NegiEdited By:
    Updated: Fri, 08 Apr 2016 09:06 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कोहिनूर हीरा की स्वदेश वापसी पर अपना रुख साफ करने को कहा है। शीर्ष अदालत ने एक पीआइएल पर निर्देश दिया है।

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कोहिनूर हीरा की स्वदेश वापसी पर अपना रुख साफ करने को कहा है। शीर्ष अदालत ने एक पीआइएल पर निर्देश दिया है।

    मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने सॉलिसिटर जनरल से एक सप्ताह के भीतर निर्देश लेने के लिए कहा है। पीठ ने कहा, 'हर कोई कोहिनूर पर दावा कर रहा है। कितने देश कोहिनूर पर दावा कर रहे हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत और यहां तक कि दक्षिण अफ्रीका का भी दावा है। कुछ तो यहां भी कोहिनूर के लिए कह रहे हैं। क्या आप इसके बारे में जानते हैं।'

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    सॉलिसिटर जनरल रणजीत कुमार ने कहा कि उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है। उन्होंने इसके लिए समय मांगा। सदस्य जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस यूयू ललित भी सुनवाई करने वाली पीठ में शामिल हैं। पीठ ने कहा कि एक खबर में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का बयान दिया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा था, 'यदि हम इस तरह की मांग स्वीकार कर लें तो ब्रिटेन का संग्रहालय खाली हो जाएगा।'

    पीठ ने याची से पूछा, 'आखिर आपने सरकार से संपर्क क्यों नहीं साधा? जो किया जा सकता था वह सरकार ने किया है।'

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    यह याचिका अखिल भारतीय मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय मोर्चा ने दायर की है। इस याचिका में मोर्चा ने हीरे के अलावा अन्य बहुमूल्य चीजों की वापसी के लिए ब्रिटेन के उच्चायुक्त को निर्देश देने की मांग की गई है। विदेश मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय, ब्रिटिश उच्चायुक्त, पाकिस्तान और बांग्लादेश को पार्टी बनाया गया है।