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इशरत मामले में अफसरों को फंसा रही सीबीआइ: आइबी

इशरत मुठभेड़ मामले में इंटेलीजेंस ब्यूरो (आइबी) ने सीबीआइ पर तथ्यों की जांच पड़ताल किए बिना ही एजेंसी के अधिकारियों को फंसाने का आरोप लगाया है। आइबी ने बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट को सील बंद लिफाफे में लश्कर की गतिविधियों को लेकर खुफिया सूचनाएं भी सौंपीं। शीर्ष अदालत में दाखिल हलफनामे में आइ

By Edited By: Published: Fri, 22 Aug 2014 09:59 AM (IST)Updated: Fri, 22 Aug 2014 10:00 AM (IST)
इशरत मामले में अफसरों को फंसा रही सीबीआइ: आइबी

नई दिल्ली। इशरत मुठभेड़ मामले में इंटेलीजेंस ब्यूरो (आइबी) ने सीबीआइ पर तथ्यों की जांच पड़ताल किए बिना ही एजेंसी के अधिकारियों को फंसाने का आरोप लगाया है। आइबी ने बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट को सील बंद लिफाफे में लश्कर की गतिविधियों को लेकर खुफिया सूचनाएं भी सौंपीं।

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शीर्ष अदालत में दाखिल हलफनामे में आइबी ने कहा, 'इस मामले की जांच में आइबी ने सीबीआइ का पूरा सहयोग किया। इसके बावजूद ऐसा लगता है कि सीबीआइ ने तथ्यों की पुष्टि किए बिना ही आइबी के चार अफसरों पर आरोप लगा दिया।' आइबी ने दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास के कानून अधिकारी द्वारा 25 जून, 2010 को दी गई चिट्ठी का भी हवाला दिया जिसमें डेविड कोलमैन हेडली से पूछताछ के दौरान एफबीआइ को इशरत जहां के बारे में कुछ जानकारी मिली थी। सीबीआइ द्वारा इस साल 6 फरवरी को दाखिल पूरक आरोप पत्र में आइबी के पूर्व विशेष निदेशक राजिंदर कुमार के अलावा एजेंसी के तीन अन्य अधिकारियों के नाम शामिल किए गए हैं। आइबी ने हलफनामे में इशरत मुठभेड़ का सिलसिलेवार ब्योरा भी दिया है। इशरत जहां और उसके तीन साथियों को 2004 में एक मुठभेड़ में मार दिया गया था।

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