सीबीआइ निदेशक की नियुक्ति संबंधित संशोधन विधेयक संसद में पारित
सीबीआइ निदेशक की नियुक्ति को लेकर संसद में पेश संसोधन बिल अाज पास हो गया। मंगलवार को भारी हंगामे और कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों के वाकआउट के बीच लोकसभा में इस महत्त्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा हुई। जिसमें प्रावधान किया गया है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो के प्रमुख के चयन
नई दिल्ली। सीबीआइ निदेशक की नियुक्ति को लेकर संसद में पेश संसोधन बिल अाज पास हो गया। मंगलवार को भारी हंगामे और कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों के वाकआउट के बीच लोकसभा में इस महत्त्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा हुई। जिसमें प्रावधान किया गया है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो के प्रमुख के चयन में संबंधित चयन समिति के तीन सदस्यों में से किसी एक की अनुपस्थिति से चयन की प्रक्रिया बाधित नहीं होगी। सरकार ने इसमें स्पष्ट किया कि इसके पीछे उसकी कोई छुपी मंशा नहीं है।
मंत्री ने कहा कि अधिनियम में बदलाव यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है कि सीबीआइ निदेशक के चयन का महत्त्वपूर्ण फैसला केवल इस वजह से बाधित न हो कि चयन समिति के तीन सदस्यों में से कोई एक सदस्य मौजूद नहीं है। तकनीकी दुविधा उत्पन्न होने के चलते यह संशोधन विधेयक लाया गया है लेकिन शायद कांग्रेस को भी यह उम्मीद नहीं थी कि कभी ऐसा दिन भी आ सकता है कि उसकी यह हालत होगी कि विपक्ष का नेता बनने लायक भी उनके पास संख्या बल नहीं हो। सभी दलों और विशेषज्ञों से विचार विमर्श करके यह संशोधन विधेयक लाया गया है।
उन्होंने कहा -चूंकि विपक्ष सदन में मौजूद नहीं है इसलिए इस विधेयक को मंगलवार को पारित करना उचित नहीं होगा। इसे बुधवार को पारित कराया जाएगा। विपक्षी दलों के विरोध के बीच यह संशोधन विधेयक पेश किया गया। जिन्होंने विधेयक पेश करने में बरती जा रही जल्दबाजी पर सवाल उठाया था।
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