आशुतोष महाराज का 15 दिन में अंतिम संस्कार करने का आदेश
पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के प्रमुख आशुतोष महाराज के शव के अंतिम संस्कार के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक कमेटी बनाई है। साथ ही, उनके शव का पंद्रह दिन में अंतिम संस्कार करने का आदेश दिया है।
नई दिल्ली। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के प्रमुख आशुतोष महाराज के शव के अंतिम संस्कार के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक कमेटी बनाई है। साथ ही, उनके शव का पंद्रह दिन में अंतिम संस्कार करने का आदेश दिया है।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट में एक याचिका आशुतोष के ड्राइवर का दावा करने वाले पूर्ण सिंह ने दायर की थी। उसकी मांग थी आशुतोष की मेडिकल जांच कर उनका दाह संस्कार किया जाए। उसने मामले की सीबीआई जांच की भी मांग की है।
दूसरी याचिका, आशुतोष का पुत्र होने का दावा करने वाले दिलीप झा की है। दिलीप ने पुत्र होने के नाते आशुतोष का दाह संस्कार करने का अधिकार मांगा था। उसने यह भी मांग की थी कि कोर्ट सरकार को निर्देश दे कि आशुतोष से उसका डीएनए मिलान करवाए।
झा के अनुसार, यह उसका अधिकार है और इस मिलान के बाद जो रिपोर्ट आएगी, उससे यह सच भी सामने आ जाएगा कि वह आशुतोष का वास्तविक पुत्र है या नहीं? हाई कोर्ट ने इन याचिकाओं पर 29 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।