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हाईकोर्ट से आसाराम को झटका, जमानत खारिज

दुष्कर्म आरोपी कथावाचक आसाराम को जोधपुर हाईकोर्ट से दूसरी बार भी करारा झटका मिला है। उच्च न्यायालय ने दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इससे पूर्व चार सितंबर को सिविल कोर्ट ने जमानत अर्जी को निरस्त कर आसाराम को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। बहरहाल आसाराम की जमानत खारिज होने से पीड़ित परिवार सुकून महसूस कर रहा है।

By Edited By: Published: Mon, 10 Feb 2014 11:24 AM (IST)Updated: Mon, 10 Feb 2014 06:22 PM (IST)
हाईकोर्ट से आसाराम को झटका, जमानत खारिज

शाहजहांपुर [जासं]। दुष्कर्म आरोपी कथावाचक आसाराम को जोधपुर हाईकोर्ट से दूसरी बार भी करारा झटका मिला है। उच्च न्यायालय ने दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इससे पूर्व चार सितंबर को सिविल कोर्ट ने जमानत अर्जी को निरस्त कर आसाराम को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। बहरहाल आसाराम की जमानत खारिज होने से पीड़ित परिवार सुकून महसूस कर रहा है।

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जोधपुर हाईकोर्ट ने सोमवार की सुबह आसाराम की जमानत पर फैसला सुना दिया। हाईकोर्ट की जज निर्मलजीत कौर ने पीड़ित छात्रा के अधिवक्ता समेत सॉलीसिटर जनरल के तर्कों से सहमति जताते हुए आसाराम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। जज ने तीन फरवरी को दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। हाईकोर्ट से आसाराम की जमानत दूसरी बार खारिज हुई है। सबसे पहले सिविल कोर्ट ने चार सितंबर 2013 को बेल अर्जी को खारिज किया था। इससे पूर्व सात फरवरी को सिविल कोर्ट ने आसाराम पर लगी पाक्सो समेत डेढ़ दर्जन धाराओं को बरकरार रखे जाने का फैसला सुनाया था। चार दिन के भीतर आसाराम के खिलाफ आए दूसरे फैसले से सुकून महसूस कर रहे पीड़िता के पिता ने इसे सत्य की जीत बताया है।

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..लेकिन शिवा और शिल्पी की जमानत मंजूर

हाईकोर्ट ने छिंदवाड़ा गुरुकुल की वार्डेन शिल्पा उर्फ शिल्पी तथा सेवादार शिवा की जमानत मंजूर कर ली है। दोनों ने कोर्ट में खुद को बेगुनाह बताते हुए कहा कि उन्हें आसाराम के कृत्यों के बारे में तनिक भी जानकारी नहीं थी। बचाव पक्ष के वकील ने यह भी तर्क दिया कि दोनों की गिरफ्तारी मुकदमा दर्ज होने के एक माह बाद हुई, लिहाजा गवाहों को प्रभावित करने जैसी भी कोई बात नहीं हो सकती। इससे पूर्व शिल्पी और शिवा की सिविल कोर्ट और हाईकोर्ट से जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है।

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