यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 12, 2013 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
वार्डन शिल्पी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म मामले में फरार आरोपी वार्डन शिल्पी की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। शिल्पी ...और पढ़ें

जोधपुर। नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म मामले में फरार आरोपी वार्डन शिल्पी की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। शिल्पी कथावाचक आसाराम के छिंदवाड़ा (मध्य प्रदेश) स्थित आश्रम में वार्डन है। आरोप है कि उसने आश्रम की छात्रा को आसाराम के पास पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
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जिला और सत्र अदालत के न्यायाधीश मनोज कुमार व्यास ने कहा कि अभी जांच चल रही है। मामले में शिल्पी की भूमिका को देखते हुए उसे जमानत नहीं दी जा सकती। बुधवार को दायर अपनी याचिका में शिल्पी ने कहा था कि वह पहले ही पुलिस पूछताछ में सहयोग कर चुकी है। अब उसके पास बताने के लिए नया कुछ नहीं है। इस बीच कोर्ट ने आसाराम को जेल में विशेष भोजन दिए जाने की मांग संबंधी याचिका पर भी सुनवाई की। कोर्ट शुक्रवार को इस पर फैसला सुनाएगी। न्यायाधीश ने मेडिकल बोर्ड को निर्देश दिया कि वह आसाराम के स्वास्थ्य की जांच कर बताए कि उन्हें जेल से बाहर के भोजन की आवश्यकता है कि नहीं?
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