Move to Jagran APP

कोर्ट की निगरानी में हो सिख दंगों की एसआइटी जांच

सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल हुई है जिसमें वर्ष 1

By Edited By: Published: Mon, 17 Feb 2014 09:35 PM (IST)Updated: Mon, 17 Feb 2014 11:23 PM (IST)

नई दिल्ली, [जाब्यू]। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल हुई है जिसमें वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों की जांच कोर्ट की निगरानी में विशेष जांच दल [एसआइटी] गठित कर कराए जाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को याचिका पर कोई आदेश जारी नहीं किया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को नानावती आयोग की रिपोर्ट व अन्य दस्तावेज दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दे दिया है। नानावती आयोग ने सिख विरोधी दंगों की जांच की थी।

loksabha election banner

सिख विरोधी दंगों के सभी मामलों की एसआइटी से जांच कराने की मांग वाली यह याचिका सुदर्शन सिंह वजीर ने दाखिल की है। सोमवार को जब याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील सुनील सेठी ने कोर्ट से दंगों के सभी मामलों की जांच के लिए एसआइटी गठित करने और जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि जांच में जो लोग दंगा भड़काने या करने के दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ मामला दर्ज कर मुकदमा चलाया जाए।

पढ़ें : बेटी ने कहा, वर्ष 1984 में बेबस थे पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह

न्यायामूर्ति एके पटनायक की अध्यक्षता वाली पीठ ने उनकी दलीलें सुनने के बाद कहा कि वे नानावती आयोग की रिपोर्ट की जांच करें और यह पता लगाएं कि ऐसे कौन से मुद्दे बचें हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट के दखल की जरूरत है। पीठ ने आयोग की रिपोर्ट व अन्य दस्तावेज पेश करने के लिए याचिकाकर्ता को दो सप्ताह का समय देते हुए सुनवाई टाल दी। वजीर की याचिका में एसआइटी के गठन के साथ ही सिख विरोधी दंगों के मुकदमों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें गठित करने की भी मांग की गई है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.