पान मसाला विज्ञापन में फंसे अजय देवगन, बॉम्बे हाईकोर्ट से मांगी राहत; याचिका दायर कर नोटिस को बताया गलत
अभिनेता अजय देवगन ने 'विमल इलायची' मामले में एफडीए द्वारा उन्हें जारी किए गए 'कारण बताओ नोटिस' को चुनौती देते ...और पढ़ें

इलायची विज्ञापन मामले में नोटिस के खिलाफ बांबे हाई कोर्ट पहुंचे अजय देवगन
HighLights
एफडीए ने इलायची के विज्ञापनों में नजर आने को लेकर अजय को नोटिस जारी किया है
इस मामले पर पीठ चार नवंबर को इस मामले की सुनवाई कर सकती है
पीटीआई, मुंबई। अभिनेता अजय देवगन ने 'विमल इलायची' मामले में महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) द्वारा उन्हें जारी किए गए 'कारण बताओ नोटिस' को चुनौती देते हुए बांबे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। एफडीए ने इलायची के विज्ञापनों में नजर आने को लेकर अजय को नोटिस जारी किया है।
याचिका में कहा गया है कि निर्माता कंपनी के बजाय उन्हें मनमाने ढंग से नोटिस जारी किया गया। मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस अद्वैत सेठना की खंडपीठ चार नवंबर को इस मामले की सुनवाई कर सकती है।
एफडीए ने नोटिस में कहा था कि इलायची के विज्ञापन के जरिये महाराष्ट्र में प्रतिबंधित पान मसाला का परोक्ष प्रचार किया गया। विज्ञापनों में नजर आए अभिनेता शाहरुख खान और टाइगर श्रॉफ को भी इसी तरह के नोटिस जारी किए गए थे।
इससे एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे ने कहा कि नियमों के कथित उल्लंघन को लेकर शाहरुख, अजय और टाइगर के खिलाफ एफडीए ने जांच पूरी कर ली है और नियमों का उल्लंघन पाया है।
अगले सप्ताह मामले को फैसले के लिए संबंधित अधिकारी के पास भेजा जाएगा। अजय के हाई कोर्ट जाने के बावजूद विभाग अपनी कार्रवाई जारी रखेगा।