यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 11, 2012 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
अग्निवेश को विदेश जाने की इजाजत नहीं
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने स्वामी अग्निवेश को विदेश जाने की इजाजत देने से इन्कार कर दिया है। इसके बाद अग्निवेश ने कोर्ट से अपनी अर्जी वापस ले ली।

चंडीगढ़ [जागरण संवाददाता]। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने स्वामी अग्निवेश को विदेश जाने की इजाजत देने से इन्कार कर दिया है। इसके बाद अग्निवेश ने कोर्ट से अपनी अर्जी वापस ले ली।
अर्जी में स्वामी ने आग्रह किया था कि उन्हें एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए वियना व टर्की जाना है, जिसकी इजाजत दी जाए। अर्जी में बताया गया था कि उन्हें आठ से 17 जून तक विदेश में रहना है। सोमवार को सुनवाई के दौरान प्रतिवादी पक्ष के वकील ने कोर्ट से मांग की कि वह अग्निवेश से आमंत्रण पत्र दिखाने को कहे, जिसके तहत उन्हें विदेश में बुलाया गया है। इस पर स्वामी के वकील ने कहा कि वह ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सकते।
कोर्ट ने स्वामी के वकील से कहा कि अभी अग्निवेश की नियमित जमानत का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। उनको केवल अग्रिम जमानत ही दी गई है। अमरनाथ यात्रा पर टिप्पणी करने पर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में स्वामी अग्निवेश पर मामला चल रहा है।
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