आम आदमी पार्टी को नैनीताल हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत
आम आदमी पार्टी (आप) को उत्तराखंड आपदा राहत के लिए चंदा जुटाने के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड आपदा राहत के लिए जुटाए चंदे की जांच कराने संबंधी जनहित याचिका को आधारहीन बताते हुए खारिज कर दिया है।
नैनीताल। आम आदमी पार्टी (आप) को उत्तराखंड आपदा राहत के लिए चंदा जुटाने के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड आपदा राहत के लिए जुटाए चंदे की जांच कराने संबंधी जनहित याचिका को आधारहीन बताते हुए खारिज कर दिया है। इस याचिका में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत अन्य कई नेताओं के खिलाफ जांच की मांग की गई थी।
याचिका में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ठगी का गंभीर आरोप लगाया गया था। रिपोर्ट में 'आप' पर करोड़ो का चंदा डकारने का आरोप लगाया गया था। आप पर आरोप था कि उत्तराखंड आपदा के समय पीड़ितों की मदद के लिए आम आदमी पार्टी को पूरे विश्व भर से करोड़ों का चंदा प्राप्त हुआ और पार्टी ने दानदाताओं की सूची को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित किया। जिसमें 15 लाख की राशि को अलग-अलग दानदाताओं द्वारा दिखाया गया था। बाकी राशि का पार्टी ने कभी खुलासा नहीं किया।