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इन 5 तरीकों से इनकम टैक्स रिटर्न का करा सकते हैं ई-वेरिफिकेशन

इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड की प्रक्रिया शुरू होने के बाद आप आसानी से आइटीआर-वी प्राप्त कर सकते हैं।

By Atul GuptaEdited By: Published: Tue, 26 Jul 2016 01:58 PM (IST)Updated: Tue, 26 Jul 2016 04:48 PM (IST)
इन 5 तरीकों से इनकम टैक्स रिटर्न का करा सकते हैं ई-वेरिफिकेशन

नई दिल्ली। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख यानी 31 जुलाई में अब महज 6 दिनों का समय बाकी है। करदाता या तो अपना रिटर्न भर चुके होंगे या जल्द ही भरने वाले होंगे। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की प्रक्रिया तभी पूरी मानी जाती है जब करदाता फाइल किए गए रिटर्न की एक कॉपी का प्रिंटआउट लेकर उसे आयकर विभाग के बेंग्लुरु दफ्तर भेज देता है और वहां से इसके जवाब में वेरीफिकेशन रिसिप्ट आ जाती है। कई बार करदाता या तो रिटर्न की कॉपी भेजना भूल जाते हैं या फिर वहां से रिसिप्ट नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती। लेकिन इस समस्या का समाधान अब कोई भी करदाता घर बैठे ई-वेरिफिकेशन के माध्यम से कर सकता है, जिसमें उसे अपने रिटर्न की कॉपी बेंग्लुरु दफ्तर भेजने की जरूरत नहीं होगी।

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समझिए ई-वेरिफिकेशन का प्रोसेस

ई वेरिफिकेशन के लिए आपको https://incometaxindiaefiling.gov.in पर लॉग इन करना होगा। इसके बाद e-file के ऑपशन पर जाकर ड्रॉपडाउन में e-Verify और Generate EVC के ऑप्शन मिलेंगे।

EVC में कुल 4 ऑप्शन मिलेंगे:-

1. ईमेल और मोबाइल नंबर के रजिस्ट्रेशन के लिए वन-टाइम पासवर्ड (OTP)
2. आधार OTP
3. नेट बैंकिंग
4. बैंक अकाउंट नंबर
5. डीमैट अकाउंट नंबर

रजिस्टर्ड मेल आईडी और मोबाइल नंबर से EVC

यह ऑप्शन सालाना पांच लाख रूपये से कम की आय वाले लोगों के लिए है जिन्हें कोई रिफंड नहीं चाहिए। इसमें आपके मोबाइल पर एक कोड भेजा जाता है जिससे इनकम टैक्स की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। ये कोड 72 घंटे तक मान्य रहता है।

आधार से EVC प्राप्त करें

ई-फाइलिंग पर पैन नंबर से आधार कार्ड जुड़ा होने चाहिए। इसमें आधार नंबर के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा जो दस मिनट तक वैध रहेगा।

नेट बैंकिंग से EVC प्राप्त करें

इस ऑपशन में जाने पर आपको कई बैंकों की लिस्ट मिलेगी। इसके जरिए आप अपने बैंक खाते को चुन सकेंगे और ई-वेरिफिकेशन कंफर्म करें। आपका रिफंड उसी बैंक अकाउंट मे पहुंच जाएगा जो आपने रिटर्न भरते वक्त डाला था। ये अकाउंट ई-वेरिफिकेशन अकाउंट से अलग भी हो सकता है।

बैंक अकाउंट के जरिए EVC

इसके लिए बैंक अकाउंट नंबर पहले से रजिस्टर्ड होना चाहिए। वेरिफिकेशन के लिए साइट पर बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड और मोबाइल नंबर डालें। वेरिफिकेशन के बाद EVC के लिए येस पर क्लिक करें और आपको इवीसी मिल जाएगा।

डीमैट अकाउंट से EVC

डीमैट अकाउंट के जिए EVC प्राप्त करने के लिए आप ई-फाइलिंग साइट पर प्रोफाइल सेटिंग मेन्यू में डीमैट अकाउंट नंबर डालें। इसके बाद अकाउंट नंबर, मेल आईडी और मोबाइल नंबर डालें। इन सभी जानकारियों को CDSL/NSDL पर रजिस्टर्ड पैन और नाम से वैरिफाई किया जाएगा। इस वेरिफिकेशन के बाद जनरेट EVC का विकल्प चुनें और आपका EVC ईमेल पर आ जाएगा।

पढ़ें- इंकम टैक्स रिफंड में मंगवा सकते हैं ज्यादा पैसे, इन बातों का रखना होगा ख्याल


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