बीमा उत्पादों की शर्ते व लाभ साफ-साफ बताएं कंपनियां
बीमा कंपनियों के फर्जी दावों से उपभोक्ताओं को बचाने के मकसद से बीमा नियामक इरडा ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। उसने बीमा कंपनियों को उत्पादों की शर्तो तथा लाभ के बारे में उपभोक्ताओं को स्पष्ट रूप से जानकारी देने को कहा है।
नई दिल्ली। बीमा कंपनियों के फर्जी दावों से उपभोक्ताओं को बचाने के मकसद से बीमा नियामक इरडा ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। उसने बीमा कंपनियों को उत्पादों की शर्तो तथा लाभ के बारे में उपभोक्ताओं को स्पष्ट रूप से जानकारी देने को कहा है।
बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने उपभोक्ता संरक्षण पर संशोधित मसौदा नियमन जारी किया है। इसमें बीमा कंपनियों को उत्पादों से जुड़ी सभी सूचनाएं सार्वजनिक करने के निर्देश भी दिए गए हैं। नियामक ने लोगों तथा अन्य संबंधित पक्षों से इस मसौदा नियमन पर 19 जनवरी, 2015 तक प्रतिक्रिया मांगी है। नियमन मसौदे के अनुसार, किसी भी बीमा उत्पाद से जुड़े प्रॉस्पेक्टस (विवरण पुस्तिका) में लाभ, बीमा कवर की सीमा तथा शर्तो वगैरह के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। बीमा फर्मो को बिक्री के लिए पेश प्रत्येक उत्पाद के बारे में पूरे ब्योरे को सार्वजनिक करना होगा।
जीवन बीमा उत्पादों के मामले में कंपनियों को स्पष्ट रूप से बताना होगा कि उनके साथ क्या लाभ जुड़े हैं। शर्तो का भी साफ-साफ जिक्र किया जाना चाहिए। इसके अलावा बीमा कंपनियों से ग्राहकों को शिक्षित करने के लिए बीमा जागरूकता नीति तैयार करने को भी कहा गया है। साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि उन्हें पॉलिसीधारक संरक्षण समिति के गठन सहित शिकायतों के त्वरित निपटान के लिए नीति तैयार करनी चाहिए। कंपनी उत्पादों के बारे में व्यापक, निष्पक्ष और सही जानकारी दें। मसौदा कहता है कि उत्पाद पॉलिसीधारकों की आय, व्यक्तिगत और पारिवारिक परिस्थिति, जीवन अवस्था, वित्तीय लक्ष्य और जोखिम लेने की सीमा के संदर्भ में उपयुक्त होने चाहिए। ग्राहकों को उपयुक्त प्रकार की सेवा प्राप्त करने का अधिकार है।
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