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बिना अंतिम मंजूरी के पेड़ नहीं काट सकेगी पोस्को

दक्षिण कोरियाई कंपनी पोस्को ओडीशा में अपनी 51,000 करोड़ रुपये की निवेश वाली स्टील परियोजना का काम जल्द शुरू नहीं कर सकेगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल [एनजीटी] ने कंपनी को हिदायत दी है कि प्रदेश सरकार से अंतिम वन मंजूरी मिलने तक वह एक भी पेड़ों को नहीं काट सकती।

By Edited By: Published: Fri, 24 Jan 2014 10:30 PM (IST)Updated: Fri, 24 Jan 2014 10:30 PM (IST)
बिना अंतिम मंजूरी के पेड़ नहीं काट सकेगी पोस्को

नई दिल्ली। दक्षिण कोरियाई कंपनी पोस्को ओडीशा में अपनी 51,000 करोड़ रुपये की निवेश वाली स्टील परियोजना का काम जल्द शुरू नहीं कर सकेगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल [एनजीटी] ने कंपनी को हिदायत दी है कि प्रदेश सरकार से अंतिम वन मंजूरी मिलने तक वह एक भी पेड़ों को नहीं काट सकती।

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एनजीटी के चेयरमैन जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अब यह पोस्को और राज्य सरकार के बीच का मसला है। कंपनी को पर्यावरण मंजूरी मिल चुकी है लेकिन ओडिशा सरकार से वन कानून के तहत मंजूरी मिलनी बाकी है। राज्य सरकार को इस मंजूरी का आदेश पारित करना है। पीठ ने सुनवाई समाप्त करते हुए कहा कि कंपनी संबंधित आदेश की राज्य सरकार से मांग करने के लिए स्वतंत्र है। यह आदेश पारित होने से पहले कंपनी परियोजना के लिए पेड़ों की कटाई न करे।

पीठ ने परियोजना को वन मंजूरी देने के खिलाफ प्रफुल्ल समंत्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। याचिका में दलील दी गई थी कि केंद्र को केवल वन मंजूरी देने का अधिकार है। अंतिम आदेश राज्य सरकार को जारी करना है। ट्रिब्यूनल ने स्वीकार किया कि वन अधिनियम के मुताबिक वन क्षेत्र में गैर वन गतिविधियों को अनुमति देने के लिए राज्य सरकार को आदेश जारी करना होता है।

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