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    नोकिया को मिला एक और टैक्स नोटिस

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    Updated: Sat, 22 Mar 2014 09:15 AM (IST)

    फिनलैंड की मोबाइल हैंडसेट निर्माता नोकिया को इनकम टैक्स विभाग के बाद अब तमिलनाडु सरकार ने भी तगड़ा झटका दिया है। राज्य सरकार ने कंपनी को चेन्नई प्लांट से बेचे गए उपकरणों पर 2,400 करोड़ रुपये की टैक्स देनदारी का नोटिस थमाया है। तमिलनाडु सरकार के कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट (वैट) ने कंपनी के चेन्नई

    नई दिल्ली। फिनलैंड की मोबाइल हैंडसेट निर्माता नोकिया को इनकम टैक्स विभाग के बाद अब तमिलनाडु सरकार ने भी तगड़ा झटका दिया है। राज्य सरकार ने कंपनी को चेन्नई प्लांट से बेचे गए उपकरणों पर 2,400 करोड़ रुपये की टैक्स देनदारी का नोटिस थमाया है।

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    तमिलनाडु सरकार के कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट (वैट) ने कंपनी के चेन्नई प्लांट में बने डिवाइसों की बिक्री पर टैक्स का आकलन किया है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने दावा किया है कि कंपनी डिवाइसों का निर्यात दिखाकर उन्हें घरेलू बाजार में ही बेच रही थी। प्रदेश सरकार ने इसी मामले में कंपनी को टैक्स देनदारी का नोटिस भेजा है। कंपनी ने प्रदेश सरकार की इस टैक्स मांग को मद्रास हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

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    नोकिया के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा है कि चेन्नई प्लांट में बने डिवाइसेज के निर्यात पर सेल्स टैक्स की मांग की गई है। टैक्स विभाग की यह मांग पूरी तरह से आधारहीन और घरेलू टैक्स कानून के विपरीत है। नोकिया इस मामले में मजबूती से अपना बचाव करेगी। यह बहुत ही बचकाना दावा है कि चेन्नई प्लांट में बने डिवाइसेज का निर्यात नहीं किया जा रहा बल्कि उन्हें घरेलू बाजार में बेचा जा रहा है। इस दावे का कोई आधार नहीं है। विभिन्न सरकारी विभागों और सीमा शुल्क विभाग के पास मौजूद दस्तावेजों से इसकी आसानी से पड़ताल की जा सकती है।

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    कंपनी का कहना है कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों से निर्यात किए जाने वाले उत्पादों को कानून के तहत टैक्स से छूट प्राप्त है। कंपनी ने लगातार यह साबित किया है कि चेन्नई प्लांट में उत्पादित उपकरणों का विदेशों में निर्यात किया गया। नोकिया-माइक्रोसॉफ्ट सौदे के तहत चेन्नई प्लांट सहित मोबाइल कंपनी की भारत स्थित सभी संपत्तियां मार्च अंत तक माइक्रोसॉफ्ट को ट्रांसफर की जानी हैं। तमिलनाडु सरकार ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने नोकिया की भारत स्थित संपत्तियों की बिक्त्री पर लगी रोक हटाने से इन्कार कर दिया है। अदालत ने नोकिया और आयकर विभाग के टैक्स विवाद मामले में यह रोक लगाई है।

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