सेबी एक्ट में संशोधन बिल आज होगा पेश
नई दिल्ली। पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड [सेबी] को और ज्यादा अधिकार देने के लिए सरकार सोमवार को संसद में सेबी एक्ट में संशोधन क ...और पढ़ें

नई दिल्ली। पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड [सेबी] को और ज्यादा अधिकार देने के लिए सरकार सोमवार को संसद में सेबी एक्ट में संशोधन का विधेयक पेश करेगी। वित्त मंत्री पी चिदंबरम लोकसभा में इसका प्रस्ताव रखेंगे। पोंजी स्कीमों पर लगाम लगाने और कंपनियों की धोखाधड़ी से लोगों को बचाने के लिए पिछले महीने सरकार ने नियामक को व्यापक अधिकार देने के फैसला किया था। इस फैसले के तुरंत बाद सरकार ने इस बारे में अध्यादेश भी जारी कर दिया था।
सेबी एक्ट, 1992, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रेक्ट्स [रेगुलेशन] एक्ट, 1956 और डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 में बदलाव के लिए सिक्योरिटीज कानून संशोधन विधेयक, 2013 पेश किया जाएगा। सेबी कानून में संशोधन के बाद नियामक को न सिर्फ धोखेबाजों की जांच का अधिकार मिलेगा, बल्कि उनकी गिरफ्तारी और संपत्तियों की जब्ती का भी अधिकार मिल जाएगा। साथ ही भेदिया कारोबार को रोकने के लिए किसी व्यक्ति या कंपनी के फोन कॉल रिकॉर्ड भी नियामक हासिल कर सकेगा। 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की सामूहिक निवेश योजनाओं की निगरानी भी सेबी के हवाले होगी। इससे उन कंपनियों पर शिकंजा कसने में मदद मिलेगी जो लोगों से विभिन्न योजनाओं के नाम पर धन की उगाही करती हैं और फरार हो जाती हैं।

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