अब पीएफ का पैसा सिर्फ नेट बैंकिंग से ही होगा जमा: EPFO
EPFO ने देशभर में फैले अपने 120 से ज्यादा दफ्तरों को यह निर्देश दिया है कि सभी नियोक्ताओं की ओर से कर्मचारियों के पीएफ का पैसा नेट बैंकिंग के माध्यम ...और पढ़ें

नई दिल्ली। सेवानिवृत्ति कोष संस्था कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने देशभर में फैले अपने 120 से ज्यादा दफ्तरों को यह निर्देश दिया है कि सभी नियोक्ताओं की ओर से कर्मचारियों के पीएफ का पैसा नेट बैंकिंग के माध्यम से लिया जाए।
EPFO मुख्यालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक कुल 46965 पीएफ चालान चेक के माध्यम से जमा किए गए। आदेश में कहा गया है कि इस संस्थानों की पहचान कर यह तय किया जाए इन संस्थानों से भविष्य में भुगतान नेट बैंकिंग के माध्यम से ही प्राप्त किया जाए। 5 मई 2015 को श्रम मंत्रालय की ओर से कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम 1952 में किए गए संशोधन के बाद सभी नियोक्ताओं के लिए यह अनिवार्य हो गया है कि वे अपने कर्मचारियों के पीएफ का पैसा केवल नेट बैंकिंग के माध्यम से ही जमा कराएं।
हालांकि, EPFO के सेंट्रल कमिश्नर की ओर से सिंतबर 2015 तक उन नियोक्ताओं को जिनका भुगतान 1 लाख रुपए से कम हो को, यह छूट दी गई थी कि वे अपना भुगतान चेक के माध्यम से कर सकते हैं। इसके बाद इस छूट को दिसंबर 2015 तक के लिए लागू कर दिया गया है। 1 जनवरी 2016 से यह सभी नियोक्ताओं के लिए जरूरी कर दिया है कि सभी नियोक्ता पीएफ का पैसा नेट बैंकिंग से ही जमा कराएं।

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