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    चुनाव आयोग का शराब के ठेकों पर पहरा, ज्यादा बिकी तो खैर नहीं

    By Edited By:
    Updated: Tue, 11 Mar 2014 11:57 AM (IST)

    देश में लोक सभा चुनाव को देखते हुए दिल्ली चुनाव आयोग ने शराब की बिक्री पर पहरा बिठा दिया है। ऐसा करने की वजह भी वाजिब है, क्योंकि चुनाव के दौरान शराब ...और पढ़ें

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    नई दिल्ली। देश में लोक सभा चुनाव को देखते हुए दिल्ली चुनाव आयोग ने शराब की बिक्री पर पहरा बिठा दिया है। ऐसा करने की वजह भी वाजिब है, क्योंकि चुनाव के दौरान शराब बिक्री कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। दिल्ली चुनाव आयोग ने आज आबकारी विभाग को निर्देश दिया है कि वह खुदरा दुकानों पर होने वाली प्रतिदिन बिक्री पर नजर रखें। ये देखें की पिछले माह की तुलना में कहीं दुकान की बिक्री 30 फीसद से ज्यादा तो नहीं हुई।

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    आयोग ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि इन दुकानों के खिलाफ लाइसेंस रद्द करने जैसे सख्त कदम उठाएं। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय देव ने आबकारी विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में यह निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि अधिकारी झुग्गी झोपड़ियों या मुख्य सड़क से दूर बनी संवेदनशील दुकानों पर कड़ी नजर रखें।

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    देव ने कहा, '15 मार्च से 10 अप्रैल के बीच यदि किसी दुकान की बिक्री औसत दैनिक बिक्री की तुलना में 30 फीसद बढ़ जाती है तो उन पर खास नजर रखी जाएगी।' इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि पिछले साल के मुकाबले इस साल 1 मार्च तक 50 फीसद से ज्यादा शराब का स्टॉक रखने वाली दुकानों पर भी कड़ी नजर रहेगी।

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    आबकारी अधिकारियों से यह भी कहा गया है कि वह शराब को बेचने के लिए टोकन या कूपन के इस्तेमाल के खिलाफ कड़ा कदम उठाए। सभी खुदरा दुकानों में ब्रांड के आधार पर स्टॉक सुनिश्चित करें, खासतौर पर सस्ती शराब (कच्ची शराब) पर नजर रखें।

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    अधिकारियों को निर्देश है कि गैरकानूनी ढंग से शराब रखने वाली जगहों पर नजर रखें और नियमित रूप से पुलिस पेट्रोलिंग और रेड करें। सीसीटीवी कैमरों के द्वारा भी नजर रखी जाएगी और अधिकारियों से 60 दिनों के वीडियो फुटेज बरकरार रखने को कहा गया है। देव ने कहा, 'आबकारी विभाग द्वारा सातों दिन चौबीस घंटे कंट्रोल रूम बनाने को कहा गया है ताकि दैनिक रूप से दुकानों की बिक्री की निगरानी हो सके।' उन्होंने यह भी कहा, 'फरीदाबाद, गुड़गांव और लोनी सीमा पर अंतर-राज्य वाहनों पर कड़ी नजर रखी जाएगी।'

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