केंद्रीय कर्मियों को अब बताने होंगे विदेशी खाते
केंद्र सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों के लिए विदेशी बैंक खातों का विस्तृत विवरण देना अनिवार्य कर दिया है। केंद्रीय कर्मियों को अब अपनी संपत्ति और जिम्मेदारियों के साथ ही जीवनसाथी व आश्रित बच्चों की संपत्तियों के अलावा उनके विदेशी खातों की जानकारी भी देनी होगी।
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों के लिए विदेशी बैंक खातों का विस्तृत विवरण देना अनिवार्य कर दिया है। केंद्रीय कर्मियों को अब अपनी संपत्ति और जिम्मेदारियों के साथ ही जीवनसाथी व आश्रित बच्चों की संपत्तियों के अलावा उनके विदेशी खातों की जानकारी भी देनी होगी।
लोकपाल अधिनियम के तहत अधिसूचित नए कानूनों के अनुसार विदेशी बैंक खातों का अलग-अलग विवरण देना अनिवार्य कर दिया गया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने इस सिलसिले में नया फॉर्म जारी कर दिया है। हालांकि, कर्मचारियों द्वारा दी गई जानकारी सार्वजनिक की जाएगी अथवा नहीं, सरकार इसपर अभी विचार ही कर रही है। चल संपत्तियों, बीमा, शेयर, बांड और म्युचुअल फंड आदि में दो लाख रुपये से अधिक के निवेश के बारे में अलग-अलग बताना होगा। पहले इसकी अधिकतम सीमा एक लाख रुपये की थी। दो लाख रुपये से कम के निवेश की जानकारी एक साथ दी जा सकती है। कर्मचारियों से पुरानी वस्तुओं, पेंटिंग और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की भी जानकारी मांगी जा रही है।
31 जुलाई अंतिम तारीख
वर्ग ए, बी और सी के कर्मियों के लिए संपत्ति की घोषणा करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई तक होगी। हालांकि, इस वित्त वर्ष के लिए फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2015 है। पहले यह 15 सितंबर 2014 थी, जिसे बढ़ाकर पहले दिसंबर और फिर अगले साल अप्रैल तक की गई है। कार्मिक विभाग ने फॉर्म के प्रारूप को भी पहले से आसान कर दिया है। नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक, ग्रुप ए, बी और सी में 26,29,913 कर्मचारी हैं।