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बलवा पर एक लाख रुपये का जुर्माना

2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले में आरोपी स्वान टेलिकॉम के प्रोमोटर शाहिद उस्मान बलवा पर पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष जज ओपी सैनी ने एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बलवा ने अर्जी दायर कर दर्ज करवाए गए बयान को वापस लेने की मांग की थी। हालांकि बलवा को फिर से बयान दर्ज कराने की अनुमति दे

By Edited By: Published: Sat, 31 May 2014 05:09 AM (IST)Updated: Sat, 31 May 2014 05:54 AM (IST)

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले में आरोपी स्वान टेलिकॉम के प्रोमोटर शाहिद उस्मान बलवा पर पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष जज ओपी सैनी ने एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बलवा ने अर्जी दायर कर दर्ज करवाए गए बयान को वापस लेने की मांग की थी। हालांकि बलवा को फिर से बयान दर्ज कराने की अनुमति दे दी है। उन पर यह जुर्माना अदालत का समय बर्बाद करने के कारण लगाया गया है।

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वहीं, अदालत ने बलवा की जमानत रद करने की सीबीआइ की मांग अस्वीकार कर दिया। ज्ञात हो कि बलवा ने अदालत में एक अर्जी दायर कर बयानों को दोबारा दर्ज किए जाने की मांग के अलावा पूर्व में दर्ज कराए गए बयानों को वापस लिए जाने की भी मांग की थी। बलवा का कहना था कि उसे अदालत के सवाल समझ में नहीं आए। इसी कारण से वह उन सवालों को दोबारा से देखकर बयान दर्ज कराना चाहता है।

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