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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 30, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

युवती नाबालिग लड़के को ले गई अपने साथ, फिर जबरन बनाया संबंध

By Kamlesh BhattEdited By:
Published: Sat, 30 Sep 2017 12:43 PM (IST)Updated: Sun, 01 Oct 2017 09:43 AM (IST)

आरोप है कि एक युवती ने जबरन नाबालिग लड़के से संबंध बनाए। मामले में युवती की मां को भी आरोपी बनाया गया है।

युवती नाबालिग लड़के को ले गई अपने साथ, फिर जबरन बनाया संबंध
युवती नाबालिग लड़के को ले गई अपने साथ, फिर जबरन बनाया संबंध

जेएनएन, यमुनानगर। एक 20 वर्षीय युवती ने एक नाबालिग लड़के को अपने जाल में फंसाया और फिर उसे अज्ञात स्थान पर ले गई। इसके बाद युवती ने उसे उससे शारीरिक संबंध बनाने को मजबूर किया। नाबालिग लड़के के परिजनों ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दी। युवती पर पुलिस ने जेजे (जुवेनाइल जस्टिस) एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने युवती की मां को भी आरोपी बनाया है।

खजूरी गांव निवासी कक्षा 11 के छात्र (17 साल पांच माह) के परिजनों ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि फर्कपुर क्षेत्र की 20 वर्षीय युवती उनके बेटे को बहला-फुसला कर किसी अज्ञात जगह पर ले गई। वहां उसने उससे जबरन शारीरिक संबंध बनवाए। दूसरी तरफ, युवती के परिजनों ने फर्कपुर थाने में शिकायत देकर लड़के पर बेटी को अगवा करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने दोनों को बरामद कर लिया।

लड़के की उम्र 18 वर्ष से कम होने का पता चलने पर बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) ने जांच की थी। समिति ने लड़के को बालकुंज छछरौली में भेज दिया था, जबकि पुलिस ने युवती को उसकी मां के हवाले कर दिया था। जांच में युवती को दोषी पाए जाने पर सीडब्ल्यूसी ने 26 सितंबर को एसपी से उसके खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करने की सिफारिश कर दी। अब पीडि़त लड़के के पिता की शिकायत पर थाना जठलाना पुलिस ने युवती व उसकी मां के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 75 के तहत केस दर्ज किया है।

उधर, समिति की चेयरपर्सन सतपाल कौर का कहना है कि कमेटी ने एसपी को पत्र लिखकर युवती के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करने की सिफारिश की थी। पुलिस ने ऐसा क्यों नहीं किया इसके लिए जल्द ही समिति रिमाइंडर भेजेगी। एसपी राजेश कालिया का कहना है कि ये मामला फिलहाल तो जेजे एक्ट का ही बनता है। विशेषज्ञों की राय ले रहे हैं, जो सामने आएगा उसमें पोक्सो एक्ट बाद में जोड़ा जा सकता है।

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