हाई कोर्ट ने नहीं हटाई जाट आरक्षण लगी रोक
जाट आरक्षण पर लगी रोक आज फिर नहीं हट पाई है। मामले पर अगली सुनवाई अब 18 जुलाई को होगी। तब तक जाट आरक्षण पर लगी अंतरिम रोक जारी रहेगी।
चंडीगढ़. [वेब डेस्क]। जाट आरक्षण पर लगी अंतरिम रोक आज फिर नहीं हट पाई। हाईकोर्ट में मामले पर करीब दो घंटे तक सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने रोक हटाने से इनकार कर दिया। मामले पर अगली सुनवाई अब 18 जुलाई को होगी। तब तक जाट आरक्षण पर लगी अंतरिम रोक जारी रहेगी।
बता दें कि इससे पहले 8 जुलाई को भी मामले की सुनवाई टल गई थी। वहीं, इससे पहले 4 जुलाई को सुनवाई हुई थी। तब अदालत ने सरकार का पक्ष सुना था और अंतरिम रोक हटाने से इनकार कर दिया।
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उल्लेखनीय है कि पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सरकार आरक्षण पर रोक लगाने वाली की याचिका को कमजोर ठहरा चुकी है। सरकार का कहना है कि जाटों के आरक्षण संबंधी विधेयक को विधानसभा से पास कराया गया है। ऐसे में इस पर कोई कानूनी अड़चन नहीं है।
हरियाणा सरकार हाईकोर्ट से मांग कर रही है कि आगामी भर्तियों और शिक्षण संस्थानों में होने वाले प्रवेश को देखते हुए आरक्षण पर से अंतरिम रोक हटा दे क्योंकि इससे भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। सरकार की दलील है कि कोर्ट चाहे तो इसे याचिका पर आने वाले अंतिम निर्णय पर निर्भर कर सकती है।
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गौरतलब है कि आरक्षण पर हाईकोर्ट ने 21 जुलाई तक अंतरिम रोक लगा रखी है। जिसके खिलाफ सरकार ने अपील दायर कर रखी है लेकिन फिलहाल सरकार और जाटों को कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है।
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