Move to Jagran APP

हाई कोर्ट ने नहीं हटाई जाट आरक्षण लगी रोक

जाट आरक्षण पर लगी रोक आज फिर नहीं हट पाई है। मामले पर अगली सुनवाई अब 18 जुलाई को होगी। तब तक जाट आरक्षण पर लगी अंतरिम रोक जारी रहेगी।

By Test1 Test1Edited By: Published: Mon, 11 Jul 2016 04:12 PM (IST)Updated: Mon, 11 Jul 2016 04:34 PM (IST)

चंडीगढ़. [वेब डेस्क]। जाट आरक्षण पर लगी अंतरिम रोक आज फिर नहीं हट पाई। हाईकोर्ट में मामले पर करीब दो घंटे तक सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने रोक हटाने से इनकार कर दिया। मामले पर अगली सुनवाई अब 18 जुलाई को होगी। तब तक जाट आरक्षण पर लगी अंतरिम रोक जारी रहेगी।

loksabha election banner

बता दें कि इससे पहले 8 जुलाई को भी मामले की सुनवाई टल गई थी। वहीं, इससे पहले 4 जुलाई को सुनवाई हुई थी। तब अदालत ने सरकार का पक्ष सुना था और अंतरिम रोक हटाने से इनकार कर दिया।

पढ़ें : सुरजेवाला ने गैंगस्टर सुरेंद्र ग्योंग से बताया जान को खतरा, हाई कार्ट से मांगी सुरक्षा

उल्लेखनीय है कि पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सरकार आरक्षण पर रोक लगाने वाली की याचिका को कमजोर ठहरा चुकी है। सरकार का कहना है कि जाटों के आरक्षण संबंधी विधेयक को विधानसभा से पास कराया गया है। ऐसे में इस पर कोई कानूनी अड़चन नहीं है।

हरियाणा सरकार हाईकोर्ट से मांग कर रही है कि आगामी भर्तियों और शिक्षण संस्थानों में होने वाले प्रवेश को देखते हुए आरक्षण पर से अंतरिम रोक हटा दे क्योंकि इससे भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। सरकार की दलील है कि कोर्ट चाहे तो इसे याचिका पर आने वाले अंतिम निर्णय पर निर्भर कर सकती है।

पढ़ें : डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को सीबीआइ कोर्ट ने दिया बड़ा झटका

गौरतलब है कि आरक्षण पर हाईकोर्ट ने 21 जुलाई तक अंतरिम रोक लगा रखी है। जिसके खिलाफ सरकार ने अपील दायर कर रखी है लेकिन फिलहाल सरकार और जाटों को कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है।

हरियाणा की राजनीतिक हलचल की ख़बरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.