Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नियुक्ति के चंद दिन बाद ही हटाए गए 1259 जेबीटी, मामला हाईकोर्ट पहुंचा

    By Ankit KumarEdited By:
    Updated: Tue, 06 Jun 2017 09:12 PM (IST)

    जेबीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी करने के कुछ दिन बाद ही सेवा समाप्त करने के फैसले के खिलाफ एक शिक्षक ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाय ...और पढ़ें

    Hero Image
    नियुक्ति के चंद दिन बाद ही हटाए गए 1259 जेबीटी, मामला हाईकोर्ट पहुंचा

    जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा में 1259 जेबीटी शिक्षकों की ज्‍वानिंग के कुछ दिन बाद ही नौकरी चली गई है। 'लो मेरिट' के आधार पर इन जेबीटी शिक्षकों को हटाने का नोटिस जारी कर दिया गया है। अब इसके खिलाफ हटाए गए ए‍क शिक्षक ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इन शिक्षकों को हाई कोर्ट द्वारा 2011 और 2013 की एचटेट की संयुक्‍त मेरिट के आधार पर नियुक्ति के आदेश देने के कारण्‍ा ये शिक्षक हटाए गए हैं। दूसरी ओर, हरियाणा सरकार ने हटाए गए शिक्षकों को इस मामले में हाई कोर्ट में पुनर्विचार या‍चिका दायर करने का भरोसा दिया है।

    यह भी पढ़ें: अब हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त लगेगा 12 हजार का टीका

    हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा कुछ दिन पहले ही इन जेबीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी किया गया था। इन शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी उसकी सेवा समाप्त करने का फैसला सुना दिया।
    इसी तरह हटाए गए कुरूक्षेत्र के विरेंद्र कुमार ने शिक्षा विभाग के इस नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

    याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा है कि वह  2011 की सूची मेरिट लिस्‍ट के आधार पर नियुक्त हुआ है तो अब उसे संयुक्त मेरिट लिस्ट बनाकर उसकी नियुक्ति कैसे रद की जा सकती हैं। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से आग्रह किया कि उसके खिलाफ जारी नोटिस पर रोक लगाई जाए। हाईकोर्ट ने सरकारी वकील के आग्रह पर मामले की सुनवाई बृहस्‍पतिवार तक स्थगित कर दी।

    यह भी पढ़ें: निजी अस्पतालों में डॉक्टरों की हड़ताल से सरकारी में बढ़ी भीड़, मरीज परेशान

    यह है मामला

    कुछ दिन पहले हरियाणा सरकार ने 2011 में अध्यापक पात्रता परीक्षा की मेरिट लिस्‍ट के आधार पर जेबीटी शिक्षकों को नियुक्ति दी थी। इसके बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एक मामले की सुनवाई के दौरान आदेश दिया कि हरियाणा सरकार साल 2011 व 2013 में हुई एचटेट परीक्षा की संयुक्‍त मेरिट लिस्‍त जारी कर इसके आधार पर रिक्‍त पदों पर नियुक्ति दे।

    इसका नुकसान यह हुआ कि 2011 की मेरिट लिस्‍ट वाले करीब 1259 शिक्षक  संयुक्त मेरिट लिस्‍ट में नीचे यानि लो मेरिट में चले गए। इसके बाद हरियाणा सरकार ने उनको नियुक्ति देने के बाद उनको हटाने का नोटिस जारी कर दिया।

    यह भी पढ़ें: हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा- लाठी डंडे हमने खाए, टिकट भी हम ही बांटेंगे

    सरकार ने दिया पुनर्विचार याचिका दायर करने का भरोसा

    दूसरी ओर, हरियाणा सरकार ने लो मेरिट की वजह से  नौकरी हटने का शिकार हुए करीब 1250 जेबीटी शिक्षक पंचकूला में क्रमिक अनशन कर रहे हैं। मंगलवार को धरना और अनशन स्‍थल पर मुख्‍यमंत्री मनोहरलाल के पूर्व ओएसडी जवाहर यादव पहुंचे। उन्‍होंने क्रमिक अनशन दे रहे शिक्षकों को इस मामले में हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने का भरोसा दिलाया।