यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 11, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
उधार न चुकाने पर घर में घुसकर किया था दुष्कर्म, अब मिली सजा
एक व्यक्ति ने उधार के पैसे न चुकाने पर महिला को हवस का शिकार बना डाला। अदालत ने दोषी को सात साल की सजा सुनाई है।

जेएनएन, हिसार। हांसी की महिला जब उधार लिए रुपये समय पर नहीं दे पाई तो व्यक्ति ने उसे हवस का शिकार बना डाला। मामला गत मार्च 2015 का है। अदालत ने दुष्कर्मी को दोषी करार दे दिया है। जींद के निडाना निवासी शमशेर उर्फ शेरू को सात साल कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही उस पर सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
महिला के मुताबिक उसने निडाना, जींद निवासी शमशेर उर्फ शेरू से करीब पांच हजार रुपये उधार लिए थे। उधार के पैसे वापस मांगने के लिए 20 मार्च 2015 को उसके घर में पहुंचा। महिला ने जब कहा कि उसके पास अभी पैसे नहीं हैं। वह कुछ दिन में उसके रूपये लौटा देगी। इस पर शेरू महिला से अश्लील हरकतें करने लगा।
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महिला ने विरोध किया तो उसने उसका मुंह बंद कर दिया और कमरे के अंदर ले गया। वहां उसने महिला से दुष्कर्म किया। इसके बाद शेरू वहां से चला गया। महिला ने घटना की जानकारी परिजनों को दी तो मामला पुलिस में पहुंचा। हांसी पुलिस ने आरोपी पर दुष्कर्म करने, धमकी देने और जातिसूचक गालियां देने पर केस दर्ज किया था। अदालत ने शमशेर को 8 मई को दोषी करार दिया था।
