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सिनेमाघरों में नेशनल एंथम को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फ़ैसला

मुंबई के कुर्ला स्थित सिनेमाघर में राष्ट्रगान के लिए खड़े ना होने पर एक ख़ास संप्रदाय से ताल्लुक रखने वाले परिवार के साथ बदसुलूक़ी की गई थी।

By Manoj VashisthEdited By: Published: Wed, 30 Nov 2016 12:15 PM (IST)Updated: Wed, 30 Nov 2016 12:58 PM (IST)

मुंबई। सिनेमाघरों में फ़िल्म शुरू होने से पहले नेशनल एंथम पहले से ही प्ले किया जाता है, मगर अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए कुछ क़ायदे तय किए हैं।

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उच्चतम न्यायालय के आदेश के मुताबिक़, सिनेमाघरों में फ़िल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाया जाएगा और दर्शकों को इस दौरान खड़े होकर राष्ट्रगान का सम्मान भी करना होगा। गौरतलब है कि पिछले महीने ही इस मामले में कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें यह मांग की गई थी कि सिनेमा हॉल में सभी फ़िल्मों के प्रदर्शन से पहले हर बार राष्ट्रगान बजाया जाए। याचिकाकर्ता श्याम नारायण चौकसी की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि राष्ट्रगान भारत की आजादी का अभिन्न अंग है, इससे जनमानस की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। याचिका में यह भी मांग की गई थी कि राष्ट्र गान को बजाने और गाने को लेकर दिशा-निर्देश बनाये जायें।

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साल की शुरुआत में ही यह मामला तब सामने आया था, जब मुंबई के कुर्ला स्थित सिनेमाघर में राष्ट्रगान के लिए खड़े ना होने पर एक ख़ास संप्रदाय से ताल्लुक रखने वाले परिवार के साथ बदसुलूक़ी की गई थी, जिसको लेकर काफी हंगामा हुआ था। हालांकि, परिवार ने यह कहते हुए माफ़ी भी मांगी थी कि उनसे ग़लती हुई है।

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इसके अलावा भी कई ऐसे केस हो चुके हैं, जिनमें फ़िल्म स्क्रीनिंग के दौरान नेशनल एंथम को उचित सम्मान ना देने की शिकायतों को लेकर झगड़े हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले के बाद तस्वीर का रुख़ साफ़ हो जाएगा।


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