कन्हैया कुमार की याचिका पर सख्त हुआ HC, JNU प्रशासन को नोटिस
कन्हैया कुमार की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए जेएनयू की अपीलीय अथॉरिटी को नोटिस जारी किया है।
नई दिल्ली [ जेएनएन ]। दिल्ली हाई कोर्ट ने जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की याचिका पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने जेएनयू की अपीलीय अथॉरिटी को नोटिस जारी किया है। अदालत ने चार हफ्ते में जेएनयू प्रबंधन को अपना पक्ष रखने को कहा है। बता दें कि कन्हैया ने हाई कोर्ट में अनुशासन समिति के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें कन्हैया पर 10 हजार का जुर्माना लगाया गया था।
वहीं कन्हैया के वकील को जेएनयू के जवाब पर अपना पक्ष रखने के लिए एक हफ्ते का समय दिया है। कन्हैया के वकील ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट से कहा कि उस पर जुर्माना इसलिए लगाया गया है, क्योंकि जेएनयू प्रशासन का कहना है कि कन्हैया ने उनके सवालों का जवाब नहीं दिया है, जिसमें गंगा ढाबे पर बिना अनुमति के कार्यक्रम करना और कार्यक्रम से जुड़े कई जरूरी सवालों के जवाब न देना शामिल है।
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इतना ही नहीं कन्हैया के वकील ने जेएनयू प्रशासन के उस अंडरटेकिंग के फैसले का भी जमकर विरोध किया।इसमें यह कहा गया है कि कन्हैया भविष्य में किसी भी ऐसे कार्यक्रम में शामिल हाेने की इजाजत नहीं होगी, जिसमें जेएनयू प्रशासन का अनुशासन भंग होता है। कन्हैया के अलावा सात और छात्रों ने भी जेएनयू के अनुशासन समिति के फैसले को चुनौती दी है।
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इन छात्रो में ऐश्वर्या अधिकारी, गार्गी अधिकारी, कोमल मोहिते और अन्वेषा चक्रवर्ती शामिल हैं। अनुशासन समिति ने इनमें से कुछ छात्रों को अगले तीन साल के लिए किसी भी विषय में एडमिशन न देने और कुछ छात्रों को हॉस्टल अलॉट न करने का फैसला सुनाया था. फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 19 अक्टूबर को करेगा।