UP सरकार को झटका, SC ने यादव सिंह की CBI जांच पर लगाई मुहर
नोएडा के इंजीनियर इन चीफ यादव सिंह के पक्ष में खड़ी उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से जोर का झटका लगा है। यादव सिंह के खिलाफ सीबीआइ जांच के आदेश को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दी है।
नई दिल्ली। नोएडा के इंजीनियर इन चीफ यादव सिंह के पक्ष में खड़ी उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से जोर का झटका लगा है। यादव सिंह के खिलाफ सीबीआइ जांच के आदेश को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दी है।
गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यादव सिंह के खिलाफ सीबीआइ जांच के आदेश दिए थे। सीबीआइ ने जांच भी शुरू कर दी थी। इस सप्ताह सीबीआइ टीम ने यादव के आवास के अलावा तीनों प्राधिकरणों से कागजात इकट्ठे किेए थे। इस फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
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सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में उत्तर सरकार की ओर से कहा गया था कि इस मामले में जांच सीबीआइ के हवाले किए जाने के वक्त सरकार से सिफारिश नहीं मांगी गई। फेडरल सिस्टम में राज्य सरकार की संस्तुति जरूरी थी, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया।
न्यायिक आयोग के निर्देश पर यादव सिंह के खिलाफ मुकदमा
गौरतलब है कि 16 जुलाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मामले की जांच सीबीआई से कराने का निर्देश दिया था। इस मामले में याचिकाकर्ता नूतन ठाकुर ने हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल की थी।
उनका आरोप है कि यादव सिंह के खिलाफ एसआईटी की जांच चल रही है साथ ही इनकम टैक्स विभाग की भी जांच चल रही है। यादव सिंह के नाम पर काफी ज्यादा संपत्ति है और ऐसे में मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए।
इस पर हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। इस फैसले के खिलाफ यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।