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दिल्लीः इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर करें अपने टैक्स का आकलन

अब आप अपने टैक्स का आकलन खुद इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर कर पाएंगे। आयकर विभाग ने वेबसाइट पर आयकर कैलकुलेटर उपलब्ध कराया है।

By JP YadavEdited By: Published: Mon, 04 Apr 2016 07:53 AM (IST)Updated: Mon, 04 Apr 2016 08:59 AM (IST)

नई दिल्ली। अब आप अपने टैक्स का आकलन खुद इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर कर पाएंगे। आयकर विभाग ने अपनी वेबसाइट पर इस वर्ष आयकर कैलकुलेटर उपलब्ध कराया है। साथ ही इस साल आनलाइन आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया जल्द शुरू हो रही है।

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आयकर कैलकुलेटर के रूप में विभाग ने अपनी वेबसाइट पर एक कंप्यूटर आधारित प्रोग्राम उपलब्ध कराया है ताकि लोग रिटर्न दाखिल करने से पहले अपनी करदेयता का पता लगा सकें। ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया इस सप्ताह शुरू हो सकती है।

एक अधिकारी के मुताबिक आयकर रिटर्न के अन्य फार्म भी जल्द ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। पिछले साल आयकर रिटर्न के फार्म को लेकर हुए विवाद के चलते ऑनलाइन आयकर रिटर्न दाखिल होने का काम पहली जुलाई से शुरू हो पाया था।

ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करने से पूर्व कैलकुलेटर के इस्तेमाल में फार्म में अपना परमानेंट अकाउंट नंबर, अपनी व्यक्तिगत जानकारी और अदा किए गए टैक्स का ब्योरा भरना होगा। टीडीएस का ब्योरा पैन नंबर से प्राप्त जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग के डाटा से फार्म में खुद-ब-खुद आ जाएगा।

विभाग का कहना है कि कैलकुलेटर को निरंतर होने वाले बदलावों के मुताबिक अपडेट किया जाता रहेगा। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि कई मामलों में टैक्स का आकलन जटिल होता है, इसलिए केवल कैलकुलेटर पर भरोसा उचित नहीं होगा।


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