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पटियाला हाउस कोर्ट: उमर अब्दुल्ला की पत्नी पायल खाली करें सरकारी बंगला

पटियाला हाउस कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की पत्नी पायल अब्दुल्ला को सरकारी बंगला खाली करने का निर्देश दिया है।

By Amit MishraEdited By: Published: Tue, 16 Aug 2016 05:01 PM (IST)Updated: Wed, 17 Aug 2016 07:38 AM (IST)

नई दिल्ली [जेएनएन]। पटियाला हाउस कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की पत्नी पायल अब्दुल्ला को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया है।

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बता दें कि केंद्र सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा था कि जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की पत्नी को सरकारी बंगला नहीं दिया जा सकता है। केंद्र ने तर्क दिया कि किसी भी गैर सरकारी व्यक्ति को बंगला इस आधार पर नहीं दिया जा सकता कि उसे Z श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। उमर की पत्नी का सरकार से लेना-देना नहीं है। इसलिए उन्हें बंगला देने का कोई आधार नहीं है।

उमर अब्दुल्ला की पत्नी पायल अब्दुल्ला की याचिका पर पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने केंद्र और जम्मू-कश्मीर सरकार को नोटिस देकर जवाब मांगा था। पायल अब्दुल्ला ने याचिका लगाई थी कि दिल्ली के 7 अकबर रोड के टाइप 8 बंगले को सुरक्षा कारणों से खाली न कराया जाए। पायल और उनके 2 बेटे फिलहाल दिल्ली के इस बंगले में रह रहे हैं। उमर अब्दुल्ला जब 1999 मे मंत्री बने तो ये बंगला उन्हें दिया गया था।

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अलग रहते हैं उमर और पायल

पायल ने अपनी याचिका मे कहा है कि सुरक्षा के लिए उनको Z सिक्योरिटी और बेटों को Z प्लस सिक्योरिटी दी गयी है, जिसमें करीब 94 सुरक्षा कर्मी है, अगर उनसे टाइप 8 बंगला खाली करवा लिया जाता है तो इतने सुरक्षाकर्मियों के लिए छोटे बंगले मे रहना मुश्किल है। वहीं केंद्र सरकार ने इस आधार पर बंगला खाली करने का आदेश दिया था की अब उमर अब्दुल्ला सरकार मेंं नहीं है। बता दें कि उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल साल 2011 से अलग रह रहे हैं।

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