गैंगरेप मामले में राखी बिड़लान के पिता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
'आप' विधायक राखी बिड़लान के पिता और एक अन्य नेता राम प्रताप गोयल पर टिकट दिलाने का झांसा देकर सामूूहिक दुष्कर्म का आरोप लगा है।
नई दिल्ली [जेएनएन]। आम आदमी पार्टी की विधायक राखी बिड़लान के पिता भूपेंद्र बिड़लान की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। सामूहिक दुष्कर्म के मामले में घिरे भूपेंद्र बिड़लान ने रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। सामूहिक दुष्कर्म में शामिल दूसरा आरोपी राम प्रताप गोयल अब भी फरार है।
'आप' विधायक राखी बिड़लान के पिता और एक अन्य नेता राम प्रताप गोयल पर टिकट दिलाने का झांसा देकर सामूूहिक दुष्कर्म का आरोप लगा है। आरोप लगाने वाली महिला ने पुलिस को दी गई शिकायत में कहा कि निगम चुनाल में टिकट दिलवाने के नाम पर दोनों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।
AAP के 2 नेताओं पर लगा सामूहिक दुष्कर्म का आरोप, गिरफ्तारी की मांग
पीड़ित महिला ने रोहिणी इलाके में समूहिक दुष्कर्म होने की बात कही है। रोहिणी साउथ थाने में धारा 376डी और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। भूपेंद्र बिड़लान मंगोलपुरी से विधायक राखी बिड़लान के पिता हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों 'आप' नेता और पूर्व मंत्री संदीप कुमार को सेक्स सीडी के चलते पद से हटाया गया था।
भाजपा ने किया प्रदर्शन
आम आदमी पार्टी नेताओं द्वारा महिला कार्यकर्ता के सामूहिक दुष्कर्म के विरोध में प्रदेश भाजपा ने दिल्ली में गुरूवार को राखी बिड़लान के मंगोलपुरी स्थित आवास पर प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेता सतीश उपाध्याय ने कहा कि 'आप' नेता बार-बार महिलाओं के शोषण में लिप्त मिल रहें हैं, लेकिन महिला सुरक्षा सम्मान की बात करने वाले केजरीवाल ऐसे नेताओं पर कार्रवाई नहीं करते हैं।
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