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Delhi Covid Roule: दिल्ली में अब नहीं लगाना होगा फेस मास्क, 500 रुपये का जुर्माना भी हुआ खत्म

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (Delhi Disaster Management Authority) के मीटिंग मिनट्स के तहत अब दिल्ली में मास्क पहनना अनिवार्य नहीं होगा। फेस मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपये का जुर्माना भी नहीं लिया जाएगा। इस बाबत जल्द आदेश भी जारी होने वाला है।

By V K ShuklaEdited By: JP YadavPublished: Wed, 05 Oct 2022 04:51 AM (IST)Updated: Wed, 05 Oct 2022 08:21 AM (IST)
दिल्ली में मास्क पहनना अब अनिवार्य नहीं होगा। फाइल फोटो

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के घटते मामलों को देखते हुए मास्क न पहनने पर लगने वाला 500 रुपये का जुर्माना हटा दिया गया है। इसके साथ ही कोविड मरीजों के लिए दिल्ली में तीन जगहों पर बनाए गए कोविड केयर सेंटर को खत्म कर जगह खाली कर संस्थाओं को वापस करने का आदेश दिया गया है।

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डीडीएमए के मीटिंग मिनट्स जारी

आदेश के तहत मुख्य सचिव ने आदेश में कहा है कि यह सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गई कि मास्क पहनना कोविड के उचित व्यवहार को बनाए रखने में उपयोगी है। फिर भी यह सहमति हुई कि अनिवार्य रूप से मास्क पहनने के आदेश के तहत महामारी अधिनियम को 30 सितंबर 2022 से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के मंगलवार को मिनट्स जारी कर दिए गए।

जल्द जारी होगा आदेश

ऐसे में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने पर लगने वाला 500 रुपये का जुर्माना 30 सितंबर के बाद से कभी भी वापस लिया जाएगा। इसके लिए जल्द ही स्वास्थ्य विभाग आदेश जारी करेगा। साथ ही इस बात पर सहमति हुई कि जिस भूमि पर तीन कोविड केयर सेंटर (सीसीसी) बने हैं, उन्हें खाली कर वापस सौंपा जाएगा।

अस्थायी सेंटर भी वापस अपने स्वरूप में होंगे तब्दील

आदेश में कहा गया है कि राधा स्वामी सत्संग, छतरपुर और बुराड़ी स्थित सावन किरल व संत निरंकारी को संबंधित संस्थाओं को वापस सौंपा दिया जाएगा। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि इन कोविड केयर सेंटरों में चिकित्सा उपकरण और मेडिकल स्टोर को उन अस्पतालों में स्थानांतरित किया जाएगा जहां इसकी आवश्यकता होगी। ऐसे उपकरणों और भंडारों की उचित सूची तैयार की जाएगी।

कोविड अस्पतालों में स्वीकृत रिक्त पदों के लिए संविदा/आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति केवल कोविड अस्पतालों में 31 दिसंबर, 2022 तक करने की अनुमति होगी। वहीं, डीटीसी द्वारा आउटसोर्सिंग के आधार पर 12 आक्सीजन टैंकर संचालित किए जा सकते हैं। आउटसोर्सिंग के आधार पर 6000 आक्सीजन सिलेंडरों का भी उपयोग किया जाना चाहिए।

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